हरियाणा में किडनैपिंग के बाद पहाड़ों में रेप, कपड़ों पर स्पर्म, डीएनए जांच

नूंह,(हरियाणा)। नूंह जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को 20 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी। मामला वर्ष 2019 का है। मामले में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता आकाश तंवर ने बताया कि एक पीड़िता के पिता ने 22 फरवरी 2019 को पुन्हाना थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी रात के समय अपने बाथरूम में शौच के लिए गई थी। तभी अरमान और जैद ने उनकी लड़की को पकड़ लिया।
नाबालिग के विरोध करने पर आरोपियों ने मुंह में ठूंसा कपड़ा
विरोध करने पर उक्त दोनों आरोपियों ने उनकी बेटी के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उठाकर गांव से बाहर पहाड़ी में ले गए। जहां आरोपी अरमान ने उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। इस संबंध में पुन्हाना थाना पुलिस ने दो आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए,323,506 और 6 पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
डीएनए मिलान से मुकदमे को मिली मजबूती
सरकारी अधिवक्ता आकाश तंवर ने बताया कि वर्ष 2020 में एक आरोपी जैद का चालान कर माननीय अदालत में पेश किया जा चुका है। जिसके बाद अगस्त 2020 में आरोपी अरमान को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया गया। जिसके बाद अदालत के आदेश पर पीड़िता के अंत:वस्त्रों को फोरेंसिक जांच के लिए लैब भेजा गया। जांच में पाया गया कि इन वस्त्रों पर मनुष्य के शुक्राणु लगे हैं। इनके डीएनए और आरोपी अरमान के खून के डीएनए का मिलान हुआ तो एक ही पाया गया। इस आधार पर दुष्कर्म की पुष्टि होना भी कड़ी सजा का आधार बना। जिससे यह साबित हो गया कि आरोपी अरमान ने पीडिता से संबंध बनाए थे।
जांच के बाद अदालत ने एक आरोपी को किया बरी
इस मामले में जांच के बाद अदालत ने जैद को बरी कर दिया है। जिसके बाद इस मामले में नूंह की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्रपाल की (फ्रास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट फोर ट्रायल ऑफ आफेश अंडर पोस्को एक्ट) ने अभियोग में सुनवाई करते हुए की। जिला पुलिस की उत्कृष्ट पैरवी एव प्रॉसीक्यूशन द्वारा पेश की गई मजबूत दलीलों से दोषियों की सजा में कोई नरमी नहीं बरती।

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