आईएएस तुकाराम मुंढे की बड़ी कार्रवाई, मुंबई केओलंपिया कॉफी हाउस समेत कई प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड
महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर राज्य में 27 प्रतिष्ठानों की जांच की, जिनमें 14 के लाइसेंस सस्पेंड किए गए। मुंबई के ओलंपिया कॉफी हाउस भी शामिल है। नायर अस्पताल की कैंटीन पर भी कार्रवाई हुई।

मुंबई,एजेंसी। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के खिलाफ महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में चलाए जा रहे निरीक्षण अभियान के दौरान मुंबई के कोलाबा स्थित चर्चित ओलंपिया कॉफी हाउस का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, एक ग्राहक की शिकायत के बाद एफडीए की टीम ने प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान खाद्य भंडारण क्षेत्र और रसोई में स्वच्छता तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं।
एफडीए के अनुसार, ओलंपिया कॉफी हाउस के खाद्य भंडारण क्षेत्र में मूत्रालय के आसपास कॉकरोच और मक्खियों की मौजूदगी पाई गई। निरीक्षण के दौरान रेफ्रिजरेटर के भीतर मांस और खून के अवशेष मिलने की भी जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक, कच्चे शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को निर्धारित तरीके से अलग-अलग नहीं रखा गया था। खाना बनाने और बर्तन धोने वाले स्थानों पर भी पर्याप्त स्वच्छता नहीं पाई गई।
जांच के दौरान खाद्य सामग्री सीधे जमीन पर रखे होने तथा गंदे पानी के इस्तेमाल की बात भी सामने आई। एफडीए ने खराब स्थिति में पड़े लकड़ी के चॉपिंग बोर्ड और भोजन तैयार करने वाले कर्मचारियों के पास आवश्यक सुरक्षात्मक कपड़ों की कमी भी दर्ज की। विभाग के मुताबिक, प्रतिष्ठान में कार्यरत 35 कर्मचारियों में से 34 ने अनिवार्य खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण नहीं लिया था। इसके अलावा पानी की आवश्यक जांच रिपोर्ट और स्वच्छता से संबंधित अनिवार्य अभिलेख भी उपलब्ध नहीं पाए गए।
एफडीए ने इन कमियों को खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए ओलंपिया कॉफी हाउस का लाइसेंस निलंबित कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि खाद्य प्रतिष्ठानों में स्वच्छता, सुरक्षित भंडारण और खाद्य पदार्थों को निर्धारित मानकों के अनुरूप रखने को लेकर विभाग की ओर से निरीक्षण और कार्रवाई जारी है।
इसी अभियान के तहत मुंबई सेंट्रल स्थित नायर अस्पताल की कैंटीन का खाद्य लाइसेंस भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। नायर अस्पताल बृहन्मुंबई महानगरपालिका के अधीन संचालित प्रमुख सरकारी अस्पतालों में शामिल है। एफडीए ने कैंटीन में खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लाइसेंस निलंबन का आधार बताया है।
विभाग की कार्रवाई मुंबई के इन दो प्रतिष्ठानों तक सीमित नहीं रही। अधिकारियों के अनुसार, चेंबूर स्थित ब्लिंकइट स्टोर, घाटकोपर के विश्वास स्वीट्स एंड स्नैक्स तथा ए-1 जनरल एंड ड्राई फ्रूट्स, वर्ली के मिलान पंजाब और मलाड ईस्ट के सद्गुरु स्वीट्स के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। खारघर, रायगढ़ स्थित पी4बी टेक्नोलॉजीज सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पर भी खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के संबंध में कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है।
अधिकारियों के मुताबिक, राज्यभर में अभियान के दौरान 27 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 14 के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। सूची में पुणे जिले के चार और नागपुर के दो रेस्तरां भी शामिल बताए गए हैं। एफडीए की इस कार्रवाई के बाद खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन को लेकर निगरानी बढ़ने की संभावना है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।




