स्वच्छता उल्लंघन पर पारसी डेयरी फ़ार्म का फूड लाइसेंस निलंबित

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रिंसिस स्ट्रीट, मरीन लाइन्स, कालबादेवी स्थित पारसी डेयरी फ़ार्म प्राइवेट लिमिटेड का फूड लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

कांती जाधव/महाराष्ट्र स्टेट हेड

मुंबई ब्यूरो। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने मरीन लाइन्स के कालबादेवी स्थित पारसी डेयरी फ़ार्म प्राइवेट लिमिटेड का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 14 जुलाई 2026 को किए गए निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े गंभीर उल्लंघन सामने आने के बाद 15 जुलाई को एफएसएसएआई लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने डेयरी यूनिट में कई गंभीर कमियां पाईं। कच्चे दूध के रिसीविंग के लिए सुरक्षित डॉक की व्यवस्था नहीं थी, जबकि स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया की दीवारों पर फफूंद पाई गई। कच्चा माल फर्श पर और दूषित दीवारों के पास रखा जा रहा था। उत्पादन क्षेत्र में साफ-सफाई का अभाव था और मक्खियों की भारी मौजूदगी देखी गई। इसके अलावा चूहों और कीड़ों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे।
जांच में यह भी पाया गया कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) का अभाव है, फूड हैंडलर्स के मेडिकल रिकॉर्ड अधूरे हैं और कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक जूतों की व्यवस्था नहीं है। परिवहन वाहनों की सफाई का रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं था। कई उत्पादों पर बेस्ट बिफोर, यूज बाय या एक्सपायरी डेट जैसी अनिवार्य जानकारी भी नहीं पाई गई।
एफडीए ने चेतावनी दी है कि इन कमियों के कारण उत्पादों में सूक्ष्मजीवों से संदूषण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासन ने कंपनी को सभी खामियां दूर करने के बाद ही लाइसेंस बहाल किए जाने की बात कही है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button