आदतन अपराधी शिखा शर्मा जिला बदर, एक वर्ष तक चारों राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई/छत्तीसगढ़। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केसीजी पुलिस और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी शिखा शर्मा को जिला बदर कर दिया है। जिला दंडाधिकारी खैरागढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 (क)(ख) के तहत आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार, शिखा शर्मा पति दिवाकर शर्मा, उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 11, मेन चौक गंडई, थाना गंडई, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई को आगामी एक वर्ष के लिए जिले की चारों राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, शिखा शर्मा के विरुद्ध थाना गंडई में कुल 12 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इसके अलावा उसके खिलाफ 7 प्रतिबंधात्मक प्रकरणों में भी कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं होने और लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण उसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती माना गया।
पुलिस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कई बार कार्रवाई के बाद भी आरोपी के आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं आया। ऐसे में आम नागरिकों में भय का वातावरण बनने की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कठोर कदम उठाया है।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
केसीजी पुलिस ने भी बताया कि जिले में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान निरंतर जारी है। आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों पर सतत निगरानी रखी जा रही है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपराधिक घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
जिला बदर आदेश के तहत संबंधित व्यक्ति को निर्धारित अवधि तक जिले की सीमा से बाहर रहने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।




