सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाला निकला डॉग लवर,आरोपी की मां ने बताया गुजरात से क्यों आया था दिल्ली

रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले राजेश खिमजी पर केस दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली में बुधवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान उन पर एक शख्स ने हमला कर दिया। आरोपी की पहचान राजेश के रूप में हुई है और शुरुआती जांच में वह गुजरात का निवासी पाया गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी की मां तक पहुंची है, जिन्होंने बताया है कि उनके बेटे ने ये कदम क्यों उठाया। अब तक हुई जांच में यह सामने आया है कि आरोपी का पूरा नाम राजेशभाई खिमजीभाई सकरिया है। वह गुजरात से दिल्ली आया था। वह राजकोट (गुजरात) का मूल निवासी है। हालांकि अभी तक पुलिस ने स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है।
41 वर्षीय राजेश पेशे से ऑटो ड्राइवर है। पुलिस सूत्रों के हवाले से राजेश की मां का बयान भी सामने आया है।आरोपी की मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है और डॉग वाले मुद्दे को लेकर दुखी था। इस वजह से वो दिल्ली गया था। आरोपी राजेश के पड़ोसियों ने कहा था कि राजेश पशु प्रेमी है। कुत्तों, गायों को रोटी खिलाता था। लोगों से मांगकर भी वह पशुओं को खाना खिलाता था। एक पड़ोसी ने कहा कि राजेश शिवभक्त है। घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया है कि पहले तो आरोपी शांति से बैठा था। उसकी बारी आई तो वह सीएम के पास पहुंचा। उसने पहले सीएम के बाल पकड़े फिर थप्पड़ मारा। वह सीएम से मात्र एक हाथ की दूरी पर था। कुछ लोगों ने बताया कि वह दूर जरूर थे लेकिन उन्होंने भी थप्पड़ की आवाज सुनी थी।
हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत तीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं दिल्ली पुलिस की आईबी और स्पेशल सेल आरोपी से पूछताछ कर रही हैं। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर मधुर वर्मा ने बताया कि आरोपी राजेश भाई खिमजी के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1)/132/221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। आगे की जांच की जारी है।
ज्वाइंट कमिश्नर ने यह भी बताया कि अभी तक मामले में किसी आपराधिक साजिश की बात सामने नहीं आई है। इसलिए इस धारा को शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पुलिस की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपित अकेला था और कोई संगठित साजिश के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस जल्द ही आरोपित को तीस हजारी कोर्ट में पेश करेगी। जहां पर उसका एक सप्ताह का रिमांड मांगा जाएगा।
पुलिस ने दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश भाई खिमजी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1)/132/221 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एडवोकेट विकास तिवारी ने बताया, भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 सरकारी कर्मचारी पर हमले के आरोप में दर्ज की जाती है और न्यायालय इस मामले में दो वर्ष के कारावास की सजा, जुर्माना या दोनों का दंड दे सकता है।
वहीं सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने BNS की धारा 221 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें आरोपी को तीन महीने का कारावास या 2,500 का जुर्माना हो सकता है। इसके अतिरिक्त आरोपी राजेश पर जानलेवा हमले के प्रयास के लिए धारा 109(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें दोषी व्यक्ति को 10 वर्ष की कारावास या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है।

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