राहत भरी खबर : निजी पार्किंग से जब्त नहीं होंगे उम्र पूरी कर चुके वाहन

उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए परिवहन विभाग ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया

नई दिल्ली/एजेंसी। अब दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके वाहनों को निजी पार्किंग से जब्त नहीं किया जाएगा। ऐसे वाहनों को सिर्फ सार्वजनिक स्थान या फिर सड़क पर चलते समय जब्त किया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसके तहत अगर किसी का वाहन सार्वजनिक स्थान या सड़क पर मिलता है और वाहन को पहली बार पकड़ा गया है तो एक बार जुर्माना, शपथ पत्र और तय शर्तें पूरी करने के बाद उसे छुड़ाने का मौका मिलेगा। दूसरी बार पकड़े जाने पर वाहन को स्क्रैप में भेज दिया जाएगा।
एसओपी के अनुसार, यदि किसी वाहन की उम्र पूरी हो चुकी है और वाहन मालिक अपनी पार्किंग में रखना चाहता है तो इसके लिए निजी पार्किंग के दस्तावेज देने होंगे। यह बताना होगा कि पार्किंग उसकी है। इसमें आरडब्ल्यूए या अन्य संबंधित एजेंसियों से जारी दस्तावेज मान्य होंगे। साथ ही, यह भी परिवहन विभाग को बताना होगा कि वाहन को दिल्ली की सड़कों पर नहीं चलाया जाएगा। इसके अलावा मालिक दिल्ली एनसीआर से बाहर वाहन ले जाना चाहता है तो इसके लिए वाहन की आरसी की कॉपी जमा कर परिवहन विभाग से एनओसी लेनी होगी।
दिल्ली-एनसीआर में डीजल से संचालित वाहन 10 साल और पेट्रोल से संचालित 15 साल के वाहनों पर प्रतिबंध हैं। ऐसे में उम्र पूरी कर चुके वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते। अगर एनसीआर के बाहर दूसरे राज्यों में पंजीकृत वाहन दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देता है तो जब्त करने के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही, दिल्ली में वाहन को लाने का कारण भी बताना होगा। अगर मौके पर ही चालान नहीं भरा गया तो उसे ऑनलाइन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।
दिल्ली परिवहन विभाग ने हाल ही में उम्र पूरी कर चुके करीब पांच लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द किया है। इन वाहनों में दोपहिया और चार पहिया शामिल हैं। इससे पहले 2021 में पंजीकरण रद्द किया गया था, उस समय इनकी कुल संख्या 54 लाख थी। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अक्तूबर 2018 को दिल्ली में परिवहन विभाग को कहा था कि 10 साल से पुराना कोई डीजल वाहन और 15 साल से पुराना कोई पेट्रोल वाहन राजधानी में नहीं चलेगा। प्रत्येक दिन जो भी वाहन समय पूरा करेगा, उसका पंजीकरण रद्द हो जाएगा।

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