भगोड़े नीरव मोदी को बड़ा झटका, ब्रिटेन कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

लंदन/एजेंसी। भगोड़ा व्यवसायी नीरव मोदी पांच साल से अधिक समय से लंदन की जेल में है। 16 अप्रैल को उसने यूके में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में 5वीं बार जमानत याचिका दायर की। जिसे ब्रिटेन के एक न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। 52 वर्षीय हीरा व्यापारी भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना करने के लिए अपनी प्रत्यर्पण लड़ाई हार गया था, लंदन में वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत की सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन उसका बेटा और दो बेटियां गैलरी में मौजूद थे।
जिला न्यायाधीश जॉन ज़ानी ने उनकी कानूनी टीम की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि साढ़े तीन साल पहले आखिरी जमानत आवेदन के बाद से लंबे समय के बाद सुनवाई को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए परिस्थितियों में बदलाव आया है। हालांकि, मैं संतुष्ट हूं कि जमानत के खिलाफ पर्याप्त आधार बने हुए हैं। एक वास्तविक, पर्याप्त जोखिम बना हुआ है कि आवेदक नीरव मोदी अदालत में उपस्थित होने या गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने में विफल रहेगा। न्यायाधीश ज़ानी ने कहा कि इस मामले में किसी भी स्तर पर, एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का आरोप शामिल है। कंपनी ने भी 103 मैराथन हाउस बेचने की मांग की थी। दूसरी तरफ ईडी का तर्क है कि इस बंगले को बेचने के बाद जो रकम मिलेगा, उससे पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज को अदा किया जाए। ट्रस्ट की संपत्ति पंजाब नेशनल बैंक में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी से हुई आय से खरीदी गई है।

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