दिल्ली में 55 लाख वाहनों की उम्र पूरी, रजिस्ट्रेशन हुआ रद्द

नई दिल्ली। राजधानी में प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए परिवहन विभाग उम्र पूरी कर चुके वाहनों पर शिकंजा कस रहा है। विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले और सड़क किनारे पार्क किए गए 15 साल से अधिक पुराने करीब 55 लाख वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। विभाग के मुताबिक, इनमें ट्रक, ऑटो रिक्शा, कैब, दोपहिया सहित पुराने वाहन शामिल हैं।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया था। इसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में 15 साल से अधिक पुराने डीजल एवं पेट्रोल वाहनों पर बैन लगाने का आदेश दिया था।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने पर वाहनों को जब्त किया जाए। परिवहन विभाग ने उम्र पूरी कर चुके वाहनों को सीधे स्क्रैपिंग के लिए भेजने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है। विभागीय टीमें रोज 100 वाहन उठा रही हैं और इन्हें स्क्रैप के लिए भेज रही है। दिल्ली परिवहन उपायुक्त ने कहा कि अधिक उम्र के वाहनों के मालिकों से अनुरोध है कि वे एनओसी प्राप्त करें और अपने वाहनों को उस राज्य में बेच दें, जहां वे चलने के लिए फिट हों।




