22 फरवरी को मिलेगा दिल्ली नगर निगम को नया महापौर

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम को नया महापौर 22 फरवरी को मिलेगा। इस चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित होने के बाद ये फैसला किया गया है। महापौर चुनाव तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है। अब दिल्ली नगर निगम का चुनाव 22 फरवरी की सुबह 11 बजे होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखकर सिफारिश की थी कि चुनाव 22 फरवरी को करवाए जाएं। इसे मंजूरी मिल गई है हालांकि इस मंजूरी के लिए दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की छाया में जाना पड़ा था। गौरतलब है कि कई रुकावटों के बाद अब दिल्ली नगर निगम चुनाव करने की तारीख सामने आ गई है।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेयर चुनाव कराने की मांग वाली आम आदमी पार्टी (आप) की याचिका पर 17 फरवरी को सुनवाई की थी। मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के सवाल पर आप और भाजपा सदस्यों के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण सदन में हंगामे के बाद तीन पूर्व अवसरों पर इस पद के लिए चुनाव में देरी हुई है। वहीं अब पूरे मामले में आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि मेयर चुनाव में राज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षद (एल्डरमैन) वोट नहीं करेंगे।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को आदेश दिया था कि महापौर चुनाव कराने के लिए 24 घंटे के भीतर घोषणा की जाए। इस मामले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने सुनवाई की थी। इससे पहले 16 फरवरी को चुनाव होने थे।
पीठ ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं। बता दें कि नगर निगम की बैठक में तीन बार महापौर का चुनाव होना असफल हो चुका है। इस संबंध में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने दिल्ली में एक-दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर चुकी है। 4 दिसंबर को हुए नगरपालिका चुनावों के बाद तीसरी बार बुलाई गई सदन की कार्यवाही बाधित हो गई क्योंकि आप सदस्यों ने एल्डरमैन के लिए मतदान के अधिकार को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन किया।




