नोएडा में बारावफात और अनंत चर्तुदशी के चलते धारा-144 लागू

गौतमबुद्ध नगर /उत्तर प्रदेश। जनपद गौतमबुद्ध नगर में धारा-144 लागू की गई है। जनपद की कमिश्नरेट पुलिस ने ईद-ए-मिलाद व बारावफात और अनंत चर्तुदशी का पर्व मनाये जाने के मद्देनजर धारा-144 लागू की गई है। यह 28 और 29 सितंबर 2023 तक प्रभावी रहेगा। यह आदेश अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, हृदेश कठेरिया की ओर से जारी किया गया है।
गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस उपायुक्त, कानून एवं व्यवस्था, हृदेश कठेरिया ने नवीन निषेधाज्ञा जारी करते हुए बताया कि 28 को ईद-ए-मिलाद व बारावफात एवं 29 सितंबर को अनंत चर्तुदशी का पर्व मनाये जाना है। इसके साथ-साथ कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं तथा विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर धरना प्रदर्शन आदि विभिन्न कार्यक्रम किया जाना प्रस्तावित है।
हृदेश कठेरिया द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किये जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन व विभिन्न आयोग और परिषदों आदि के द्वारा विभिन्न परीक्षाएं एवं धरना प्रदर्शन आदि कार्यक्रम भी आयोजित कराये जाते हैं। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। वर्तमान में विभिन्न पार्टी कार्यकर्ताओं व भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा धरना प्रदर्शन आदि से शांति भंग हो सकती है।
उन्होंने आगे कहा कि कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर में शांति व्यवस्था व सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि किन्हीं भी शरारती तत्वों को ऐसी गतिविधियां करने से रोका जाए, जिससे कोई प्रतिकूल वातावरण बनने की आशंका हो। इसलिए जनपद में धारा-144 लागू की जा रही है। यह आदेश तत्काल प्रभाव होगा। यह आदेश कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में 28 व 29 सितंबर 2023 (2 दिनों) तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश अथवा आदेश की किसी नियम का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति और संस्था के साथ कड़ाई से निपटा जाएगा।

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