जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान में बैठे आतंकी मोहम्मद शरीफ की संपत्ति कुर्क

रियासी/जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक बार फिर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। रियासी जिले में पुलिस ने एसएसपी रियासी परविंदर सिंह के नेतृत्व में पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी मोहम्मद शरीफ मिरासी पुत्र गुलाम मोहम्मद, निवासी सिलधर, महौर की संपत्ति को अटैच किया है। पुलिस के अनुसार, मोहम्मद शरीफ मिरासी वर्ष 2000 में आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। वर्ष 2010 में वह पाकिस्तान चला गया था, जहां उसने हथियारों की खरीद और आतंकी प्रशिक्षण प्राप्त किया, ताकि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ सके। शुरुआत में वह हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में उसने लश्कर-ए-तैयबा नामक प्रतिबंधित आतंकी संगठन का दामन थाम लिया। पाकिस्तान से बैठे-बैठे भी वह जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था।
इस कार्रवाई के तहत सिलधर, महौर में खसरा नंबर 138 और 150 में आने वाली तीन कनाल और छह मरले जमीन को जब्त किया गया है। यह कार्रवाई गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम [यूएपीए] की धारा 25 के तहत की गई है। यह संपत्ति एफआईआर नंबर 70/2024 के अंतर्गत दर्ज मामले से जुड़ी है, जिसमें भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2), 148, 149 और यूएपीए की धारा 13, 18, 20, 38 के साथ-साथ आईएमसीओ अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज है।
इसी तरह, रियासी पुलिस की तर्ज पर रामबन पुलिस ने भी पाकिस्तान भाग चुके आतंकियों की संपत्ति जब्त की है। रामबन जिले में पुलिस ने फरार आतंकी फारूक अहमद उर्फ अबिद पुत्र अली मोहम्मद, निवासी डुमकी, सुम्बर, तहसील रामबन की चार कनाल 11 मरले कृषि भूमि को कुर्क किया है। यह कार्रवाई भी यूएपीए की धारा 25 के तहत की गई है। जमीन की जब्ती पुलिस थाना धरमकुंड में दर्ज एफआईआर नंबर 2/2024 से संबंधित है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भूमि जब्ती की प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी की गई। राजस्व अभिलेखों में इसे दर्ज किया गया और बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने का नोटिस भी जारी किया गया। कार्रवाई कार्यकारी मजिस्ट्रेट और अन्य सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में की गई।




