नोएडा में 23 अगस्त से 4 सितंबर तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू, बिना अनुमति सभा-जुलूस पर रोक
आगामी त्योहारों को देखते हुए नोएडा में धारा 163 लागू कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर में 4 सितंबर तक धरना-प्रदर्शन और ड्रोन उड़ाने पर रोक रहेगी। बड़े आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी।

नोएडा। आगामी त्योहारों के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान प्रशासन की अनुमति के बिना सार्वजनिक स्थानों पर सभा, प्रदर्शन, रैली, जुलूस या भीड़ एकत्र करने पर प्रतिबंध रहेगा।
गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के अनुसार, ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सहित आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। आदेश के तहत ऐसी किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी, जिससे सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका हो।
धारा 163 के प्रभावी रहने के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी प्रकार की सभा, प्रदर्शन, धरना, रैली या जुलूस आयोजित करने से पहले प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति किसी नए सामूहिक, धार्मिक अथवा सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन भी नहीं किया जा सकेगा।
प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर लाठी, डंडा अथवा किसी भी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा ज्वलनशील अथवा आग लगाने योग्य पदार्थों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अधिकारियों को इन प्रतिबंधों का प्रभावी ढंग से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश के तहत निजी ड्रोन को भी सरकारी अनुमति के बिना उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन की अनुमति के बिना ड्रोन उड़ाते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, प्रतिबंधों का उद्देश्य त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को रोकना और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को पुराने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के समकक्ष प्रावधान माना जाता है। इसके तहत प्रशासन किसी क्षेत्र में तत्काल शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लागू कर सकता है।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे त्योहारों के दौरान आपसी सौहार्द और शांति बनाए रखें तथा किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम, सभा, जुलूस या अन्य आयोजन से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अगले 13 दिनों के दौरान सार्वजनिक गतिविधियों को लेकर प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।




