डीजीसीए ने लगाया एयर इंडिया पर 10 लाख का जुर्माना, विमान में धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नहीं लिया था एक्शन

नई दिल्ली। एक हफ्ते से भी कम समय में विमानन नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने एयर इंडिया पर दूसरी बार जुर्माना लगाया है। मंगलवार को डीजीसीए ने 6 दिसंबर, 2022 को AI-142 (पेरिस – नई दिल्ली) बोर्ड पर यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार की एक और घटना की सूचना नहीं देने के लिए एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

डीजीसीए के अनुसार उक्त घटना में एक यात्री को शौचालय में धूम्रपान करते, नशे में और चालक दल के निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पकड़ा गया था। इस साल 5 जनवरी को पहली बार इस घटना के बारे में जानने के बाद, डीजीसीए ने एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि क्यों न उनके नियामक दायित्वों की अवहेलना के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। एयरलाइन ने नोटिस का जवाब 23 जनवरी को सौंप दिया। जवाब पर विचार करने के बाद, डीजीसीए ने अब एयर इंडिया पर नियामक को घटना की सूचना नहीं देने और मामले को अपनी आंतरिक समिति को भेजने में देरी करने के लिए जुर्माना लगाया है, जो लागू डीजीसीए नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं का उल्लंघन है।

हाल ही में, 20 जनवरी को डीजीसीए ने लागू नियमों के उल्लंघन और इसी तरह की घटना से निपटने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये और उनके निदेशक, इन-फ्लाइट सर्विसेज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। उक्त घटना में 26 नवंबर, 2022 को एयर इंडिया की न्यूयॉर्क-नई दिल्ली उड़ान में सवार एक पुरुष यात्री ने कथित तौर पर एक महिला सह-यात्री पर पेशाब किया। डीजीसीए ने उक्त फ्लाइट के पायलट-इन-कमांड का लाइसेंस भी चार महीने के लिए निलंबित कर दिया है।

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