नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल दोषी करार, 126 सुनवाइयों के बाद आया फैसला
मेरठ के बहुचर्चित नीला ड्रम केस में कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। मेरठ कोर्ट ने सौरभ राजपूत की पत्नी और उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है।

मेरठ,उत्तर प्रदेश। बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मेरठ की जिला अदालत ने बुधवार को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने करीब 13 महीने चली सुनवाई और 126 तारीखों के बाद दोनों को हत्या तथा शव को छिपाने से जुड़े अपराधों में दोषी माना। दोनों की सजा पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे और विदेश में रहते थे। अभियोजन के अनुसार, वह फरवरी 2025 के अंत में मेरठ लौटे थे। आरोप है कि 3 मार्च 2025 को मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की और बाद में शव को छिपाने के लिए नीले ड्रम में सीमेंट से पैक कर दिया। मामले के सामने आने के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हत्या से पहले सौरभ को नशीला पदार्थ दिया गया था। इसके बाद दोनों ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला किया और शव को ठिकाने लगाने के लिए उसके टुकड़े कर ड्रम में सीमेंट और बालू के साथ बंद कर दिया। जांच में ड्रम, सीमेंट, बालू और अन्य सामान की खरीद से जुड़े साक्ष्य भी अदालत के समक्ष रखे गए थे। हालांकि, मामले में बचाव पक्ष ने हत्या में शामिल होने से इनकार किया और अभियोजन के साक्ष्यों पर सवाल उठाए थे।
घटना के बाद मुस्कान और साहिल के शिमला जाने की बात भी जांच के दौरान सामने आई। अभियोजन ने इसे भी परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की कड़ी का हिस्सा बताया। मामले की सुनवाई के दौरान 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने 30 सितंबर को अपना फैसला सुनाया।
अभियोजन पक्ष ने दोनों दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की है। वहीं, सौरभ के परिवार की ओर से भी कठोरतम सजा की मांग की गई है। अदालत ने फिलहाल दोषसिद्धि का फैसला सुनाया है और सजा के बिंदु पर सुनवाई बाद में होगी। रिपोर्टों के अनुसार सजा पर सुनवाई 14 अक्टूबर को होने की संभावना है।




