दिल्ली-जयपुर हाइवे पर छोटे वाहन बैन, बाइक, ऑटो, स्कूटी, ई -रिक्शा होंगे जब्त, भरना पड़ेगा भारी जुर्माना
Small vehicles banned on Delhi-Jaipur highway, bikes, autos, scooties, e-rickshaws will be confiscated, heavy fines will have to be paid

- प्रतिबंध के बावजूद चलते हैं बाइक, स्कूटी, ऑटो, ई-रिक्शा जैसे छोटे वाहन
- आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए एनएचएआई ने जारी किया नोटिफिकेशन
- सर्विस लेन से चलेंगे ये वाहन, सोमवार को ट्रैफिक पुलिस शुरू करेगी अभियान
गुरुग्राम। दिल्ली-जयपुर हाइवे (एनएचए-48) पर अब छोटे वाहन नहीं चल पाएंगे। द्वारका एक्सप्रेसवे पर भी इन वाहनों के लिए प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, पहले भी हाइवे और एक्सप्रेसवे पर इन वाहनों के चलने पर रोक थी, लेकिन कोई इसे मानता नहीं है। इससे जाम के साथ ही हादसे भी होते हैं। लिहाजा, नैशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई ) ने अब इस आदेश को सख्ती से पालन कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस और पुलिस यह आदेश न मानने वालों के चालान करेंगी।सोमवार से इस आदेश को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और कार्रवाई के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि हादसों में कमी लाने और ट्रैफिक बाधित न हो, इसके लिए छोटे वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
दिल्ली के राव तुलाराम मार्ग से लेकर गुड़गांव के खेड़कीदौला टोल प्लाजा तक NH-48 एक्सप्रेसवे है। इस एरिया में गाड़ियां बिना रुके नॉन स्टॉप फर्राटा भरती हैं। इसी तरह खेड़कीदौला से दिल्ली के शिवमूर्ति तक द्वारका एक्सप्रेसवे है। इन दोनों एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहन धड़ल्ले से चलते हैं। इनमें बाइक, स्कूटी, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, ट्रैक्टर-ट्रॉली जैसे वाहन चलते हैं। जबकि, इन वाहनों के एक्सप्रेसवे पर चलने पर प्रतिबंध है। अब एनएचएआई ने फिर से नोटिफेशन जारी करते हुए छोटे वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं। ये वाहन मेन कैरिवेज से न चलकर, सर्विस लेन से चलेंगे। मेन कैरिवेज में चलने पर मोटर वीकल एक्ट के तहत इन वाहनों को जब्त करने या चालान करने की कार्रवाई की जाएगी।
एनएचएआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इन वाहनों के चलने से एक ओर तो ट्रैफिक प्रभावित होता है तो वहीं एक्सप्रेसवे पर वाहन नॉन स्टॉप चलते हैं। ओवरस्पीड में भी रहते हैं और इससे छोटे वाहन चालकों के साथ हादसे का अंदेशा बना रहता है। एसीपी हाइवे सत्यपाल सिंह ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहनों के चलने पर प्रतिबंध का नोटिस एनएचएआई की ओर से मिला है। इसका पालन कराने के लिए जल्द ही ड्राइव शुरू किया जाएगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।




