सेलिब्रिटी शेफ फारुख खंबाटा का कारनामा, फर्जी साइन कर लिया करोड़ों का लोन

बीवी ने मुंबई पुलिस में की एफआईआर

मुंबई/एजेंसी। पिछले साल सेलेब्रिटी शेफ और रेस्टोरेंट मालिक फारुख खंबाटा अचानक लापता हो गए थे। अब दक्षिण मुंबई के गामदेवी पुलिस ने जालसाजी और झूठे दस्तावेज बनाने का मामला दर्ज किया है। यह केस किसी और ने नहीं बल्कि शेफ की पत्नी ने ही दर्ज कराया है। फरुख ने कथित तौर पर विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया और चुकाने में विफल रहे। इतना ही नहीं अपनी पत्नी के फर्जी साइन करके उन्हें को बॉरोवर बनाया।शेफ फारुख खंबाटा की पत्नी दिलशाद ने पुलिस को बताया कि उनके पति ने बैंक के दस्तावेजों में उनके हस्ताक्षर जाली बनाए हैं ताकि उन्हें सह-उधारकर्ता बनाया जा सके। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि वे उनके खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (एलओसी) नोटिस जारी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि फारुख खंबाटा देश छोड़कर भाग गए हैं। अल्टामाउंट रोड पर रहने वाली दिलशाद (48) ने इस जालसाजी की शिकायत करने के लिए 21 जनवरी को गामदेवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई।
दिलशाद ने पुलिस को बताया कि उसका पति 5 अप्रैल, 2024 से लापता है और उसने पिछले 20 सितंबर को इसी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने दावा किया कि उसे बैंकों से उसके पति के बारे में पूछताछ करने के लिए फोन आए थे। जब उसने पूछा कि वे उसके पति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि उसने उनके बैंक से लोन लिया है। लोन लेते समय, उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी का पैन और आधार विवरण प्रस्तुत किया, उसके हस्ताक्षर जाली किए और उसे सह-उधारकर्ता बना दिया। एफआईआर के अनुसार, जालसाजी पिछले साल जून और सितंबर के बीच हुई थी। फारुख खंबाटा के एशियाई रेस्तरां जॉस और उमामे, और दक्षिण मुंबई में अमाडेस, मशहूर हस्तियों के बीच लोकप्रिय थे। खंबाटा ने दुबई में एक भारतीय रेस्तरां जान एट द पेंटहाउस भी खोला और नरीमन पॉइंट में थाई रोबाटा फाइन डाइनिंग रेस्तरां चलाया। शिकायतकर्ता पत्नी ने कहा कि उसने जानकारी के लिए बैंक से संपर्क किया और पता चला कि उसके पति ने 40.8 लाख रुपये का लोन लिया और उसे सह-उधारकर्ता बना दिया। जब उसने बैंक से संपर्क किया, तो उसे पता चला कि खंबाटा ने चार अन्य बैंकों और पांच वित्त कंपनियों से भी लोन लिया है।
पिछले साल, उसे अपने फोन पर एक संदेश मिला कि 25.38 लाख रुपये का लोन लिया गया था। जब उसने मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक किया, तो उसने पाया कि खंबाटा ने उसकी जानकारी और अनुमति के बिना लोन ले लिया और उसे सह-उधारकर्ता बना दिया। अधिकारी ने कहा, ‘उसका फोन बंद है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम उसके खिलाफ एलओसी नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहे हैं।’ पुलिस ने बीएनएस की धारा 335 (झूठा दस्तावेज बनाना), 336 (2) (जालसाजी) और 340 (2) (जाली दस्तावेज) के तहत मामला दर्ज किया।

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