गाजियाबाद पुलिस का बड़ा कदम, सड़क हादसों में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों को 25,000 इनाम

गाजियाबाद। रविवार को पुलिस लाइंस में सड़क हादसों में घायल लोगों को तुरंत और प्रभावी मेडिकल सहायता देने पर चर्चा के लिए एक मीटिंग हुई। पुलिस कमिश्नर ने सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सड़क हादसों के पीड़ितों को “गोल्डन आवर” के अंदर मेडिकल सहायता मिले ताकि मृत्यु दर कम हो सके।
यह भी घोषणा की गई कि जो लोग घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाएंगे, उन्हें कानूनी दिक्कतों से छूट मिलेगी और प्रोत्साहन के तौर पर 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा, घायलों को पास के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 1.50 लाख रुपये तक और अधिकतम सात दिनों तक मुफ्त इलाज दिया जाएगा।
इस मीटिंग में सभी एसएचओ और जीरो फेटिलिटी डिस्ट्रिक्ट (जेडएफडी) प्रोग्राम के तहत पहचाने गए 14 पुलिस स्टेशनों की क्रिटिकल कॉरिडोर (सीसी) टीमों के इंचार्ज अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी घायल व्यक्ति को सड़क हादसे के बाद पहले घंटे के अंदर तुरंत और सही इलाज मिल जाता है, तो उसके बचने की संभावना काफी बढ़ जाती है। यह मकसद जेडएफडी प्रोग्राम के मुख्य लक्ष्यों में से एक है।
सभी एसएचओ को सड़क हादसों को रोकने और पीड़ितों को तुरंत सहायता देने के लिए जिम्मेदारी से काम करने का निर्देश दिया गया। मीटिंग के दौरान कैशलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स स्कीम – 2025 के बारे में विस्तार से बताया गया। इस स्कीम के तहत, सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को पास के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में 1.50 लाख रुपये तक और अधिकतम सात दिनों तक मुफ्त इलाज मिलेगा।
इस स्कीम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी घायल व्यक्ति वित्तीय कारणों से इलाज से वंचित न रहे। जो लोग घायल व्यक्तियों को अस्पताल ले जाएंगे, उन्हें गुड सेमेरिटन कानून के तहत किसी भी कानूनी दिक्कत से बचाया जाएगा। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 25,000 रुपये का प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है, ताकि लोग बिना किसी डर के मानवीय भावना से घायलों की मदद के लिए आगे आएं।
मीटिंग में इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी गई। इस सिस्टम के तहत, सड़क हादसों का वैज्ञानिक और डिजिटल डेटा इकट्ठा किया जाता है। इससे हादसों के कारणों का विश्लेषण करने और भविष्य में प्रभावी रोकथाम में मदद मिलेगी। सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर को अपने-अपने इलाकों में इस योजना और संबंधित कानूनों के बारे में जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है।

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