दिल्ली में प्राइवेट बाइक के कमर्शल इस्तेमाल पर रोक, नहीं माने तो फाइन के साथ लाइसेंस होगा जब्त

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी बाइक टैक्सी के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को इसके लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाने वालों के चालान काटे जाएंगे। गाड़ी भी जब्त की जा सकती है। इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर्स को भी चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लैटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिंग्स जारी रखी, तो उनके खिलाफ भी मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। विभाग जल्द ही ऐसे एग्रीगेटर्स को कारण बताओ नोटिस भेजने की भी तैयारी कर रहा है।

बड़े शहरों में लोकप्रिय है बाइक टैक्सी
दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई अन्य बड़े शहरों में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में काफी लोकप्रिय हुआ है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर इसके लिए सफेद नंबर प्लेट वाली प्राइवेट बाइक या स्कूटर का ही टैक्सी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भी आपत्ति जताई थी। राज्यों को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा का कहना है कि मोटर वीकल एक्ट के तहत प्राइवेट वीकल को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है।
नोटिस में क्या कहा गया?

  • जो टू वीलर्स ट्रांसपोर्ट वीकल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं, उनका कमर्शल इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है
  • पहले उल्लंघन पर 5 हजार जुर्माना, दूसरी बार पकड़ा तो 10 हजार
  • एक साल जेल और गाड़ी जब्त करने का भी प्रावधान
  • सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता है

सुरक्षा और नियमों ने रोकी बाइक टैक्सी की रफ्तार
दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगाने के पीछे मुख्य रूप से लोगों की सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने का हवाला दिया जा रहा है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा का कहना है कि टैक्सी सेवाओं के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, उसमें ड्राइवरों के लिए कई तरह के दायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें सेफ्टी नियमों का पालन करना, जेंडर सेसेंटाइजेशन जैसे कई नियम शामिल हैं। कुंद्रा ने कहा कि मोटर वीकल एक्ट के तहत प्राइवेट वीकल को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली में इसके लिए अलग से कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी नहीं है, जो टूवीलर्स को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत देता हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे थे, उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए यह नोटिस जारी किया गया है।

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