करीब 6 साल बाद जेल से बाहर आया शरजील इमाम, मुस्कुराया और विक्ट्री साइन बनाया
10 दिन की अंतरिम जमानत मिली

नई दिल्ली/एजेंसी। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में आरोपी शरजील इमाम को दिल्ली की अदालत से 10 दिन की अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह करीब छह साल बाद जेल से बाहर आया। अदालत ने उसे पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए यह राहत दी है। शुक्रवार को जब इमाम ने तिहाड़ जेल से बाहर कदम रखा तो मुस्कुराते हुए नजर आया और एक बार विक्ट्री साइन भी दिखाया। हालांकि उसने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया और सीधे कार में बैठकर वहां से निकल गया।
दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 9 मार्च को इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। अदालत ने उसे अपने भाई की शादी में शामिल होने और परिवार के साथ समय बिताने की अनुमति दी। बताया गया है कि उसके भाई की शादी 25 मार्च को है। इमाम ने अदालत से छह सप्ताह की राहत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उसे सीमित अवधि के लिए ही जमानत दी।
अंतरिम जमानत के साथ अदालत ने कई शर्तें भी लगाई हैं। वह मामले से जुड़े किसी भी गवाह या व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा। उसे जांच अधिकारी को अपना मोबाइल नंबर देना होगा। परिवार और करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से मिलने की अनुमति नहीं होगी। सोशल मीडिया के उपयोग पर भी रोक रहेगी। 30 मार्च की शाम तक उसे दोबारा जेल में आत्मसमर्पण करना होगा।
इमाम पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर विरोध प्रदर्शनों और चक्का जाम की रणनीति बनाने में भूमिका निभाई थी और विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों को लामबंद किया था। पुलिस के अनुसार उसकी भूमिका दिल्ली के अलावा अन्य शहरों में भी सक्रिय बताई गई है। गौरतलब है कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे।




