लाउडस्पीकर से अजान पर हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार से किया जवाब तलब, जनहित याचिका में बैन की हुई है मांग

अहमदाबाद,(गुजरात)। गुजरात हाई कोर्ट में मस्जिदों में अजान पढ़ने के लिए लाउडस्पीकर पर बैन लगाने की मांग की गई है। हाई कोर्ट ने इस मामले में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने 12 अप्रैल तक राज्य की भूपेंद्र पटेल सरकार से जवाब देना को कहा है। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र प्रजापति ने धमकियों का हवाला देते हुए याचिका को वापस लेने की मांग की थी। इसके बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए जे देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने सोमवार को बजरंग दल के नेता शक्तिसिंह जाला को जनहित याचिका में शामिल होने की अनुमति दी।

जाला के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि मूल याचिकाकर्ता की गैर हाजिरी में उसे मुकदमे में शामिल होने की अनुमति दी जाए। जनहित याचिका में गुजरात में मस्जिदों में ‘अजान’ के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। इसमें दावा किया गया है कि वे ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनके पड़ोस में एक मस्जिद में एक मुअज्जिन (अजान पढ़कर नमाज के लिए बुलाने वाला) दिन में पांच बार अजान सुनाने के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करता है, जिससे बड़ी असुविधा होती है।

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