जेल में बंद कश्मीरी नेता इंजीनियर राशिद को सांसद के रूप में शपथ लेने की मिली अनुमति

नेशनल डेस्क। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद, को 25 जुलाई को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अपनी सहमति दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह मंगलवार को याचिका पर आदेश पारित करेंगे। जम्मू-कश्मीर के बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले राशिद की अंतरिम जमानत याचिका। राशिद, जिन्हें 2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है, ने शपथ लेने और अपने संसदीय कार्य करने के लिए अंतरिम जमानत या हिरासत पैरोल की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। यहां एक विशेष अदालत ने 22 जून को मामले को स्थगित कर दिया था और एनआईए को अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। एनआईए के वकील ने कहा कि सहमति कुछ शर्तों के अधीन है, जिसमें मीडिया के साथ बातचीत न करना भी शामिल है।
राशिद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामूला में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीता। राशिद को जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में रशीद की संलिप्तता कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसे एनआईए ने आतंकवादी समूहों और कश्मीरी अलगाववादियों को वित्तपोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में जिन नामों को शामिल किया है उनमें यासीन मलिक, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन शामिल हैं।
राशिद के खिलाफ टेरर फंडिंग का मामला
इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद को 2016 में आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें यूएपीए कानून के तहत हिरासत में लिया गया था. तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। इस मामले में रशीद की संलिप्तता कश्मीरी व्यवसायी जहूर वताली की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसे एनआईए ने आतंकवादी समूहों और कश्मीरी अलगाववादियों को वित्तपोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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