युवती की मां और भाइयों ने की थी युवक की हत्या, दारोगा समेत 4 पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश

अयोध्या,( उत्तर प्रदेश)। अयोध्या में युवती से प्रेम प्रसंग के चलते बीएड के छात्र हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मां और उसके दो बेटों और दारोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश हुआ है। यह आदेश विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी ऐक्ट राकेश कुमार की अदालत से हुआ है। मामला थाना कोतवाली इनायत नगर क्षेत्र का है। थाना कोतवाली इनायतनगर अन्तर्गत चौकी इंचार्ज हैरिंग्टनगंज रजनीश पांडे पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
अधिवक्ता शैलेंद्र जायसवाल ने बताया कि सावित्री देवी निवासी मलेथु खुर्द थाना कोतवाली इनायतनगर का बेटा इंद्र कुमार बीएड का छात्र था। उसके साथ उसकी गांव की युवती भी बीएड कर रही थी। दोनों में प्रेम-प्रसंग चल रहा था। इसकी जानकारी युवती के घरवालों को हो गई। 12 मार्च 2023 को युवती के भाई धर्मेंद्र गुप्ता, महेंद्र गुप्ता और उनकी मां मूर्ति देवी ने इंद्र कुमार के घर जाकर जान से मार डालने धमकी दी। इसकी रिकॉर्डिंग इंद्र कुमार के मोबाइल फोन में थी। 14 मार्च को शाम छह बजे युवती के दोनों भाई इंद्र कुमार के घर गए। उसकी मां से कहा कि पुलिस आई है, इंद्र कुमार को भेज दो। इंद्र कुमार दोनों लोगों के साथ चला गया। इसके बाद उसकी लाश गांव के पोखरिया तालाब के पास जामुन के पेड़ से लड़की मिली थी।
आरोप है कि धर्मेंद्र, महेंद्र और उसकी मां मूर्ति देवी ने मिलकर फांसी के फंदे पर उसको लटका दिया था। मृतक की मां ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की। जांच के लिए हैरिंग्टनगंज पुलिस चौकी के प्रभारी रजनीश पांडे ने इंद्र कुमार का मोबाइल लिया था, जिसमें दोनों भाइयों और उसकी मां की ओर से जान से मार डालने की धमकी की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद थी। मोबाइल में सुरक्षित डाटा को चौकी इंचार्ज रजनीश पांडे ने अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए डिलीट कर दिया था।
अधिवक्ता शैलेंद्र जायसवाल ने बताया कि शायद दारोगा रजनीश पांडे को यह जानकारी नहीं थी कि मोबाइल का डाटा दूसरे मोबाइल में भी ट्रांसफर कर दिया गया था, जो अब भी मौजूद है। मृतक की मां सावित्री देवी ने धारा 156/3 के तहत न्यायालय में केस दायर किया और अब एससी-एसटी ऐक्ट विशेष न्यायालय ने दारोगा, दोनों भाई और उसकी मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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