सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को जारी की एडवाइजरी, आनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन पर लगाई रोक

नई दिल्ली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सोमवार को एक कड़ा कदम उठाया। मंत्रालय ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें आनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन दिखाना बंद करने को कहा गया है।सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा, ‘सट्टेबाजी और जुआ देश के अधिकांश हिस्सों में अवैध है, और चिंता व्यक्त की गई है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन एक ऐसी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं, जो अन्यथा काफी हद तक निषिद्ध है और उपभोक्ताओं, विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करता है।’ बता दें कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध हैं। मंत्रालय के बयान में आगे कहा गया, ‘इसके अलावा, आनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड, और पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के तहत विज्ञापन मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं। प्रेस काउंसिल एक्ट, 1978 के तहत प्रेस काउंसिल आफ इंडिया, जिसका संदर्भ सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 में भी दिया गया है।’

आपको मालूम हो कि 4 दिसंबर, 2020 को, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का पालन करने के लिए एक सलाह जारी की थी। (एएससीआई) आनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर दिशानिर्देश दिया गया था, जिसमें आनलाइन गेमिंग के प्रिंट और आडियो-विजुअल विज्ञापनों के लिए विशिष्ट क्या करने और क्या ना करने की सलाह शामिल हैं। इस तरह के कड़े कदमों से यकीनन भविष्य में बहुत सी गंभीर समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी।

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