जीटीबी अस्पताल के हास्टल में युवती से दुष्कर्म के आरोपित डाक्टर को पीड़िता के बयान के आधार पर मिली जमानत

नई दिल्ली। जीटीबी अस्पताल के हास्टल में युवती से कथित तौर पर दुष्कर्म करने के मामले में  कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित डाक्टर को जमानत दे दी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा के कोर्ट ने कहा कि आरोपित को जमानत देने में पीड़िता को कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही पीड़िता दंडाधिकारी व डाक्टर के समक्ष बयान दे चुकीं हैं कि आरोपित और उनके बीच संबंध सहमति से बने थे।पीड़िता गाजियाबाद की रहने वाली हैं। वह नोएडा स्थित मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। उनके स्वजन की शिकायत पर जीटीबी एन्क्लेव थाने में जीटीबी अस्पताल के रेडियोलाजी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डाक्टर के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप लगाया था कि डाक्टर ने गत 19 फरवरी को हास्टल में बुलाकर पीड़िता से दुष्कर्म किया।

इस मामले में आरोपित डाक्टर की तरफ से दायर जमानत अर्जी पर अधिवक्ता प्रदीप तेवतिया ने कोर्ट में कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उसकी युवती के साथ शादी लगभग तय हो गई थी और दोनों के बीच संबंध सहमति से बने थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनका मुवक्किल युवती से शादी करने को तैयार है। साथ ही कोर्ट को बताया कि दंडाधिकारी और मेडिकल करने वाली डाक्टर के समक्ष युवती बयान दे चुकी है कि उसके और उनके मुवक्किल के बीच सहमति से संबंध बने थे। वहीं अभियोजक ने इस जमानत अर्जी का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपित डाक्टर को 15 हजार रुपये की जमानत राशि और इतनी राशि के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।

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