सोने की तस्करी मामले में रान्या राव की जमानत याचिका खारिज

Ranya Rao's bail plea rejected in gold smuggling case

नई दिल्ली/एजेंसी। सोने की तस्करी के एक बड़े मामले में कन्नड़ अभिनेता रान्या राव की जमानत याचिका को शुक्रवार को आर्थिक अपराध न्यायालय ने खारिज कर दिया। रान्या राव को 3 मार्च को दुबई से बेंगलुरू के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 12.56 करोड़ रुपये मूल्य की 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में राव के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इस बीच, मामले के दूसरे आरोपी तरुण कोंडुरु ने अपनी जमानत याचिका दाखिल की है। उसकी जमानत याचिका पर शनिवार को दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। आर्थिक अपराध न्यायालय द्वारा की गई जमानत याचिका खारिज ने मामले में एक नया मोड़ लिया है और अब तरुण कोंडुरु की याचिका पर भी अदालत का फैसला अहम होगा।
सोने की तस्करी मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने रान्या राव की जमानत याचिका का विरोध किया। डीआरआई का कहना था कि अगर राव को जमानत दी जाती है, तो इससे जांच में बाधा पैदा हो सकती है और गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका भी जताई गई थी।
रान्या राव ने अपनी हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, डीआरआई अधिकारियों ने उन्हें उस समय मानसिक दबाव डाला जब उन्होंने कुछ सवालों के जवाब देने में हिचकिचाहट दिखाई। राव का दावा है कि अधिकारियों ने उन्हें बिना उचित सहमति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए भी दबाव डाला था।
3 मार्च को कन्नड़ अभिनेता रान्या राव की गिरफ्तारी के बाद यह मामला सार्वजनिक हुआ था। दुबई से बेंगलुरू लौटते समय केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 किलोग्राम सोने की छड़ों के साथ राव को गिरफ्तार किया गया था। डीआरआई ने राव पर आरोप लगाया कि वह सोने की तस्करी में शामिल थीं और इस तस्करी की जांच में अब कई अन्य आरोपी भी शामिल हो सकते हैं। इस मामले में तरुण कोंडुरु और अन्य के नाम भी सामने आए हैं, जिनकी जमानत याचिकाओं पर अदालत में जल्द ही सुनवाई होने वाली है।

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