हरियाणा में शिकायत दर्ज होते ही मिलेगी एफआईआर की कॉपी, 33 गृह विभाग सेवाओं की समय-सीमा तय
हरियाणा सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल किया है, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई है।

चंडीगढ़/एजेंसी। हरियाणा में अब किसी भी थाने में शिकायत दर्ज होते ही तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) और रोजनामचा रिपोर्ट की प्रतिलिपि दी जाएगी। प्रदर्शन, हड़ताल और जुलूस के लिए आवेदन करने पर सात दिन के अंदर अधिकारियों को अनुमति देनी होगी। प्रदेश सरकार ने गृह विभाग की 33 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम में शामिल करते हुए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी आदेशों में सेवाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए जवाबदेह अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी और द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है।
निर्धारित समयावधि से पहले ही आर्म्स लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए 15 दिन और हथियारों के छह वर्ष बाद किए जाने वाले नवीनीकरण मामलों, जिनमें पुलिस सत्यापन आवश्यक है, के लिए 22 दिन तय किए गए हैं। हथियार को जमा करने या काटने के लिए आवेदन पर सात दिन में कार्रवाई की जाएगी। विदेशियों का पंजीकरण (आगमन और प्रस्थान) का काम तत्काल होगा, जबकि विदेशियों के आवासीय परमिट का विस्तार पांच दिन के अंदर किया जाएगा।
लाउडस्पीकर के प्रयोग, मेला-प्रदर्शनी और खेल आयोजन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पांच दिन में जारी करना होगा। दूसरे जिलों या राज्यों के अपरिचित लोगों के सत्यापन का काम पांच दिन और घरेलू सहायकों के सत्यापन और किरायेदारों के सत्यापन में 21 दिन लगेंगे। पूर्व स्वामित्व वाले वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र पांच दिन में जारी होगा।
नया पेट्रोल पंप या सिनेमा हाल स्थापित करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) 15 दिन में दी जाएगी। सिनेमा के लिए लाइसेंस में 30 दिन और नवीनीकरण में 25 दिन लगेंगे। पेट्रोल के आयात और भंडारण तथा दुकानों में विस्फोटक सामग्री रखने और बिक्री के लिए एनओसी व लाइसेंस नवीनीकरण के लिए 30 दिन में फाइल निपटानी होगी।
कर्मचारियों के सत्यापन से लेकर चरित्र प्रमाणपत्र और पुलिस अनुमति प्रमाणपत्र देने का काम 21 दिन में पूरा करना होगा। निजी सुरक्षा एजेंसी का सत्यापन 60 दिन में होगा। थाने में आनलाइन शिकायत को थानेदार को 60 दिन में निपटाना पड़ेगा। पंजीकृत गुम संपत्ति के मामलों का निपटारा 21 दिन में करना होगा। पंजीकृत साइबर कैफे, होटल स्वामियों और ग्राहकों का मान्यकरण तथा सामुदायिक संपर्क समूहों के लिए आवेदक का मान्यकरण 30 दिन में किया जाएगा।




