कौशाम्बी में हत्या और हत्या का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

सचिन पांडेय,कौशाम्बी/उत्तर प्रदेश। जिले में 23 साल पुराने हत्या के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र का है, जहां 14 दिसंबर 2003 को नीरज द्विवेदी निवासी ग्राम किशनपुर थाना धाता जनपद फतेहपुर ने पुलिस को सूचना दी थी कि नर्मदा प्रसाद, रज्जू उर्फ प्रमोद और प्रभात उर्फ गुड्डू ने उसके भाई पर फायरिंग कर हत्या कर दी तथा उस पर भी जानलेवा हमला किया।
तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। शासन द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत एसपी कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल ने प्रभावी पैरवी की। मंगलवार को जनपद कौशाम्बी की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 1,02,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया।

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