हिमाचल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी किया ड्रेस कोड, महिलाएं नहीं पहन पाएंगी जीन्स और टॉप

शिमला/एजेंसी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस कोड को लेकर एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया गया है। आदेश के अनुसार अब सरकारी दफ्तरों में महिला कर्मचारी जीन, टॉप और टी-शर्ट पहन कर नहीं आई पाएंगी। सरकार ने जो ड्रेस कोड जारी किया है उसके अनुसार पुरुष कर्मचारियों को पेंट-शर्ट पहन कर आना होगा।
कॉलर वाली शर्ट और फॉर्मल पेंट पहनकर दफ्तर आएं
वहीं महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी या सूट-सलवार निर्धारित की गई है। सरकार के परसोनल विभाग के संयुक्त सचिव नीरज कुमार की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी इस आदेश में लिखा गया है कि महिला कर्मचारी और अफसर कॉलर वाली शर्ट और फॉर्मल पेंट पहनकर दफ्तर आएंगे। सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय में साफ-सुथरे, शालीन और औपचारिक कपड़े पहनना अनिवार्य होगा। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी का पहनावा उसके पेशेवर व्यवहार और कार्यस्थल की गरिमा को दर्शाता है।
सरकार ने अपने आदेश में कहा कि यह नोटिस में आया है कि दफ्तरों में सरकारी कर्मचारी विभाग के दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अब नए आदेश में कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी और अफसर ने आदेशों का उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने लिखा है कि महिला कर्मचारी साड़ी, फॉर्मल सूट, सलवार-कुर्ता-दुपट्टा या ट्राउजर-शर्ट पहनकर दफ्तर आ सकती हैं। वहीं पुरुष कर्मचारी शर्ट-पैंट/ट्राउजर, कॉलर वाली शर्ट और जूते/सैंडल पहनें।

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