दक्षिणी दिल्ली में 50 से ज्यादा मकानों पर चिपकाए नोटिस, एक्शन से पूरे इलाके में मचा हड़कंप
हाईकोर्ट का ओखला में अवैध निर्माण पर आदेश,पांच जून तक मकान खाली करने का निर्देश

दक्षिणी दिल्ली। ओखला गांव स्थित लगभग तीन बीघे का खसरा नंबर 277 (खिजर बाबा कालोनी मुरादी रोड) पर बने सभी मकान व दुकान टूटेंगे। इस पर बने सभी प्रकार के निर्माण को हटाने का आदेश हाई कोर्ट ने एक पीआइएल की सुनवाई में दिया है।
कोर्ट के आदेश पर मुरादी रोड पर दोनों तरफ के करीब 35 मकान और सेलिंग क्लब रोड पर मजार तक के लगभग 15 मकानों पर नोटिस चस्पा करने के साथ ही लाल निशान लगा दिए गए हैं।
इनमें ज्यादातर पांच-छह मंजिला इमारतें हैं, जो 15 से 20 वर्ष पुराने बताए जा रहे हैं। लोगों को दुकान व मकान पांच जून तक खाली करने की मोहलत दी गई है। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सेलिंग क्लब रोड के एक तरफ उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन की बाउंड्री है।
अंदर ही क्षेत्रीय कार्यालय है। जिस जमीन को लेकर कोर्ट ने आदेश दिया है, वह ओखला गांव की खसरा नंबर 277 है। लगभग तीन बीघे की उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की इस जमीन पर दशकों से कब्जे हैं।




