मां से रेप के मामले में बुलंदशहर कोर्ट ने ‘पापी’ आबिद को दिया आजीवन कारावास
Bulandshahr court gives life imprisonment to 'sinner' Abid in the case of raping his mother

बुलंदशहर/उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर में खेत में चारा ले जाने के बहाने मां को लेकर दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी बेटे को दोषी ठहराया है। साथ ही, दोषी को आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट के फैसले को पीड़ित परिजनों ने न्याय की जीत बताया है। पापी बेटे को सुनाए गए फैसले को लेकर अब चर्चा हो रही है। इस मामले में बेटे आबिद के करतूत की भी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत महज 20 महीने में अपनी मां का ही रेप करने वाले बेटे को सजा सुनाई गई है। पीड़ित मां ने कोर्ट में 20 बार कहा कि मेरा बेटा दरिंदा है। उसने मेरे साथ रेप की घटना को अंजाम दिया।
जानकारी के अनुसार 16 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात के एक गांव निवासी 36 वर्षीय युवक ने अपनी 60 वर्षीय मां के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। मामले में पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी को पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि खेत से चारा लाने के बहाने उनका बड़ा भाई 16 जनवरी को उनकी मां को खेतों में लेकर गया था।
आरोप है कि आरोपी ने खेत में उनकी मां के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद उनकी मां ने घर आकर उन्हें आपबीती बताई तो परिजनों ने आरोपी को समझाया। इस पर आरोपी लगातार अपनी हरकत को सही ठहरा रहा था। आरोप है कि आरोपी की ओर से लगातार अपनी मां को पत्नी बनकर रहने के लिए धमका रहा था।
भाई की इस घिनौनी करतूत के लेकर पीड़िता के छोटे बेटे ने 22 जनवरी 2023 को कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के जज वरुण मोहित निगम ने आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 51 हजार रुपये की सजा सुनाई है।




