पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को 20 साल की जेल

पालनपुर/गुजरात। बनासकांठा जिले के पालनपुर की एक सत्र अदालत ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को एक वकील को फंसाने के लिए मादक पदार्थ रखने संबंधी 1996 के मामले में गुरुवार को 20 साल जेल की सजा सुनाई। भट्ट हिरासत में मौत के मामले में पहले से ही सलाखों के पीछे हैं। भट्ट को राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी ठहराया गया था।
सत्र अदालत ने एक दिन पहले भट्ट को राजस्थान के एक वकील को झूठा फंसाने का दोषी ठहराया था। भट्ट को 2015 में भारतीय पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उस समय वह बनासकांठा जिले के एसपी थे। जिला पुलिस ने राजस्थान के वकील सुमेरसिंह राजपुरोहित को 1996 में एनडीपीएस एक्ट में अरेस्ट किया था।
पुलिस ने दावा किया था कि उसने पालनपुर के एक होटल के उस कमरे से ड्रग्स जब्त किया था, जहां वकील राजपुरोहित रह रहे थे। हालांकि बाद में कहा कि राजपुरोहित को बनासकांठा पुलिस ने राजस्थान के पाली में स्थित एक विवादित संपत्ति को ट्रांसफर करने के वास्ते दबाव बनाने के लिए झूठा फंसाया था। पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर आई बी व्यास ने मामले की गहन जांच का अनुरोध करते हुए 1999 में गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। गुजरात के बनासकांठा जिले के पालनपुर शहर की एक अदालत ने पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को 1996 के ड्रग्स जब्ती केस में बुधवार को दोषी करार दिया। इस मामले में अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई।

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