15 साल लंबा इंतजार,टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या में सभी आरोपी दोषी करार

  • टीवी पत्रकार सौम्या की हत्या के मामले में आया फैसला
  • अदालत ने आज सभी आरोपियों को दोषी ठहराया
  • साकेत कोर्ट ने 13 अक्टूबर को जजमेंट सुरक्षित रख लिया था

नई दिल्ली। साल 2008 में टीवी जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है। इससे पहले अदालत ने मामले में दलीलें पूरी करते हुए 13 अक्टूबर को जजमेंट सुरक्षित रख लिया था। एडिशनल सेशन जज रवीन्द्र कुमार पांडे ने निर्देश दिया था कि 18 अक्टूबर को फैसला सुनाए जाते वक्त सभी आरोपी अदालत में मौजूद रहें। 6 अक्टूबर को अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें पूरी सुन ली थीं।
पांच लोगों को बनाया गया था आरोपी
सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर, 2008 में उस वक्त हुई थी, जब वह देर रात अपनी कार से घर लौट रही थीं। उसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या का मकसद लूटपाट था। हत्या के सिलसिले में पांच लोगों- रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया, जो मार्च 2009 से हिरासत में हैं। पुलिस ने आरोपियों पर मकोका लगाया था। मलिक और दो अन्य आरोपी रवि कपूर और अमित शुक्ला को 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या मामले में दोषी करार दिया जा चुका है।
पुलिस ने तब दावा किया था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के बाद विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ। निचली अदालत ने 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में कपूर और शुक्ला को मौत की सजा और मलिक को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, अगले साल, हाई कोर्ट ने जिगिशा हत्या मामले में कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। मलिक की उम्रकैद की सजा बरकरार रही।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button