योगी सरकार का बड़ा फैसला, 2017 से 2021 के दौरान 4 साल में हुए सभी वाहन चालान होंगे निरस्त

लखनऊ एजेंसी। यूपी सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में किए गए सभी चालान निरस्त कर दिए हैं। साथ ही ई-चालान पोर्टल से इनका रिकॉर्ड हटाने के आदेश दे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लंबित चल रहे वाहन चालान पर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि में किए गए चालानों को निरस्त कर दिया गया है। यह विभिन्न न्यायालयों में लंबित थे। यह व्यवस्था सभी तरह के वाहनों पर लागू की गई है। सरकार के इस निर्णय से हजारों लोगों को राहत मिल गई है। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि न्यायालय में उपशमित वादों की सूची प्राप्त कर ई-चालान पोर्टल से डिलीट कर दिया जाए। वर्ष 2017 से 2021 के बीच 4 साल के चालान निरस्त करने से जहां सरकार को आर्थिक नुकसान होगा, वहीं वाहन स्वामियों को काफी राहत होगी।
बता दें इससे पहले योगी सरकार ने एक फैसले में उत्तर प्रदेश में वाहनों के फिटनेस टेस्ट को लेकर वाहन स्वामियों को बड़ी राहत दी थी। सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 को संशोधित करते हुए यूपी के सभी वाहनों को किसी भी जनपद में फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करने की सुविधा दे दी है। शासन की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस संशोधन के बाद नियमावली को उत्तर प्रदेश मोटरयान (29वां संशोधन) नियमावली 2023 कहा जाएगा। जानकारी हो कि अभी तक जो व्यवस्था थी, उसके तहत फिटनेस टेस्ट के लिए वाहन स्वामियों को फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए उसी जनपद में टेस्ट के लिए वाहन को ले जाना होता था, जहां उसकी रजिस्ट्री हुई हो। हालांकि इस संशोधन के बाद इससे प्रदेश के हजारों वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिलेगी।

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