मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्रकार राणा अय्यूब को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगाने से किया इन्‍कार

गाजियाबाद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पत्रकार राणा अय्यूब को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में गाजियाबाद कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। यह समन लोगों से चंदे में लिए करोड़ों रुपयों के गबन के लिए जारी हुआ है। अय्यूब की दलील थी कि मामला गाज़ियाबाद कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने गत 25 जनवरी को गाजियाबाद की विशेष अदालत से कहा था कि राणा अय्यूब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की सुनवाई 31 जनवरी की बाद की तारीख तक स्‍थगित कर दें।
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान राणा अय्यूब की तरफ से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता वृंदा ग्रोवर पेश हुईं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने पहले राणा को जमानत दे दी थी लेकिन चार्जशीट में ईडी ने उनके खिलाफ सबूत कोर्ट को दिए हैं। ईडी के अनुसार, पत्रकार ने ऑनलाइन प्‍लेटफार्म से अवैध रूप से धन जमा किया। आरोप है कि अय्यूब राणा ने कोरोना काल में गरीबों की मदद के नाम पर पैसा इकट्ठा किया और उसका व्‍यक्तिगत प्रयोग किया।

इन सारे आरोपों पर पत्रकार राणा अय्यूब का कहना है कि उन्‍हें फंसाने की साजिश के तहत ये सब कहा जा रहा है। राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्अ में दायर अपनी याचिका में अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए ईडी की तरफ से गाजियाबाद में शुरू की गई कार्रवाई को रद करने की मांग की थी क्‍योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का यह अपराध मुंबई में हुआ था।

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