गाजियाबाद डीएम का आदेश- आत्मरक्षा के लिए एक शस्त्र लाइसेंस पर्याप्त, दूसरे की पुलिस न करें संस्तुति

गाजियाबाद । यदि आपके पास एक शस्त्र का लाइसेंस है और दूसरा शस्त्र लेने के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आवेदन न करें, आपके आवेदन की संस्तुति पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने एसएसपी मुनिराज जी को पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने पहले से ही शस्त्र लाइसेंस रख रहे व्यक्ति के दूसरे शस्त्र लाइसेंस के लिए किसी भी दशा में संस्तुति न करने के लिए कहा है।

जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने एसएसपी को भेजे पत्र में लिखा है कि शस्त्र लाइसेंस अवेदन पत्रों पर प्राप्त जांच आख्याओं का परीक्षण करने पर पाया गया कि ऐसे आवेदन जिनके पास पहले से ही शस्त्र लाइसेंस है, उनके भी दूसरे शस्त्र लाइसेंस दिए जाने के लिए जांच कर संस्तुति रिपोर्ट कार्यालय में भेजी जा रही है।

वैसे सामान्यत आत्मरक्षा के लिए एक ही शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता होती है। लेकिन इस बिंदु पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण वास्तविक शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता संबंधित प्रकरणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए आवश्यक है कि पुलिस द्वारा नवीन शस्त्र लाइसेंस के आवेदन की जांच रिपोर्ट तैयार करते हुए इस संबंध में गहनता से जांच कर ली जाए कि आवेदक के पास पहले से शस्त्र लाइसेंस है या नहीं। यदि जांच में पाया जाता है कि आवेदक के पास एक शस्त्र का लाइसेंस है तो दूसरा शस्त्र लेने के लिए उसकी संस्तुति न की जाए।

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