जज को ठीक से सैल्यूट न करना एसीपी को पड़ा भारी, कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के दिए आदेश

गुरुग्राम। धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित को अदालत में पेश करने के दौरान एसीपी नवीन शर्मा द्वारा न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करने पर जिला अदालत ने पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने दिया है। यह मामला आठ फरवरी का है। अब इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट देंगे। आठ फरवरी को एसीपी नवीन अपनी टीम के साथ आरोपित अनिल को पेश करने के लिए अदालत में गए थे। आरोपित को अदालत में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया।
अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है।पहला सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करने के बारे में। इसके तुरंत बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, इसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके। अदालत ने पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की रैंक या स्थिति कुछ भी हो।
इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकॉल के बारे में जागरूक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button