फतेहपुर में दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी, 81 हजार का अर्थदंड भी लगाया

मुंह दबाकर ब्लेड से रेत दी गर्दन

फतेहपुर/उत्तर प्रदेश। यूपी के फतेहपुर में दुष्कर्म के बाद छात्रा की ब्लेड से गला काटकर हत्या करने वाले दरिंदे को कोर्ट ने बुधवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई। एडीजे/फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अशोक कुमार ने महज तीन साल में फैसला दिया है। इसके साथ ही साक्ष्य छिपाने में सहयोग करने वाले दोस्त और एक अन्य दोस्त की मां को भी सात साल की सजा दी गई है।
कानपुर देहात साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीय युवती टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। वह जहानाबाद में एक कोचिंग में पढ़ाई कर रही थी। 30 मई 2022 को कोचिंग के बाद उसका शव जहानाबाद में खैराबाद के जंगल से मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर ब्लेड के 24 घाव मिले थे। तब गला कटने से मौत की बात सामने आई थी। काफी बवाल व हंगामे के बाद पुलिस ने पिता की तहरीर पर अजय व उसके अन्य साथियों के खिलाफ छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई। कोर्ट ने बुधवार को अजय को फांसी की सजा सुनाई। उसके गांव के दोस्त अवनीश उर्फ छोटू सोनकर व दूसरे दोस्त की मां माया देवी पत्नी चंद्रशेखर कुरील निवासी द्वारिकापुर जट्ठ थाना जहानाबाद को सात साल की कैद व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोस्त पर कत्ल की घटना छिपाने व महिला को साक्ष्य छिपाने में दोषी पाया गया।
फतेहपुर में छात्रा की निर्मम हत्या से लोगों का गुस्सा फूटा था। जहानाबाद स्टेट हाईवे पर 30 मई की रात कई बार जाम लगाया गया था। पुलिस के सामने शांति व्यवस्था बनाए रखना चुनौती साबित हुई थी। प्रशासन ने भी सरकार से रासुका की सिफारिश की थी। घटना की पूरी रात हंगामे के बाद 31 मई को भी प्रदर्शन हुआ था।
छात्रा का शव देखने वाले सिहर गए थे। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कई दिनों तक हंगामा चला था। विभिन्न दलों के नेताओं ने सीबीआई जांच कराने की मांग की थी। जिला प्रशासन ने भी मामले में रासुका लगाने की शासन तक सिफारिश की थी। हालांकि रासुका की संस्तुति शासन से नहीं हो सकी थी। रासुका की सिफारिश पर तत्कालीन डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी राजेश कुमार सिंह के बयान दर्ज हुए थे। तत्कालीन एसपी ने खुलासे में बताया कि छात्रा को अजय पसंद करता था। उसे शक का था कि छात्रा दूसरे से बातचीत करती है। हत्यारोपी भी बोला कि वह छात्रा से बेहद प्रेम करता था। वह दूसरों से बातचीत करती थी। इसी वजह से उसका सिमकार्ड बदल दिया था। वारदात से तीन माह पहले उसने इसी तनाव के चलते डाई पीकर जान देने का प्रयास किया था।
हत्या के बाद अजय द्वारिकापुर गांव में रहने वाले दोस्त के घर पहुंचा। दोस्त के न मिलने पर उसकी मां माया देवी को एक्सीडेंट की झूठी कहानी बताई। खून से सनी जींस, शर्ट, बाइक, छात्रा का मोबाइल, आईडी कार्ड उनके घर में छिपा दिया था। फिर दोस्त के कपड़े पहनकर वहां से निकल गया। उधर, पुलिस ने छोटू उर्फ अवनीश से हत्यारोपी की काॅल डिटेल ट्रेस की है। पूछताछ में सामने आया कि हत्यारोपी हत्या से पहले और बाद में अवनीश के संपर्क में था। अवनीश ने हत्या की बात छिपाई है। इसी वजह से उसे भी पुलिस ने साजिश का आरोपी बनाया है।
मुंह दबाकर ब्लेड से रेत दी गर्दन
अजय ने पुलिस की पूछताछ में कबूला था कि उसने योजना के तहत 30 मई को एक दोस्त की बाइक ली। कोचिंग से छात्रा को बहाने से जंगल ले गया। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसने छात्रा का पीछे से मुंह दबाकर ब्लेड से गला काट दिया। उसके बाद चाकू गर्दन में घोंप दी। ब्लेड से ताबड़तोड़ वार किए। छात्रा की मौत के बाद मौके से बाइक लेकर भाग निकला। उसके बाद केरल भाग निकला था। वह केरल कुट्टीपुर कासरगुट इलाके में एक रेस्टोरेंट में बावर्ची का काम करता था। वह पहले भी वहां रहा है। उसके दोस्त भी केरल में रहते हैं। दोस्तों ने ही उसे काम दिलाया था। पुलिस आठ जून 2022 को आरोपी को गिरफ्तार कर सकी थी।
मामले में सामूहिक दुष्कर्म की धारा मुकदमे से हटाई जाएगी। हत्यारोपी के खिलाफ केवल दुष्कर्म, हत्या की चार्जशीट दाखिल की जाएगी। इसके अलावा आरोपियों पर एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, ब्लेड, बाइक, मृतका का मोबाइल, एक आधार कार्ड, आरोपी का आधार कार्ड, मृतका का कोचिंग व महाविद्यालय का परिचय पत्र, जींस, शर्ट बरामद किया है।
अजय के चेहरे पर नहीं शिकन, बोला खूब बनाओ वीडियो
सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस दरिंदे अजय को कोर्ट से जेल लेकर जा रही थी। इस दौरान चेहरे पर शिकन तक नहीं नजर आई। वह मीडिया कर्मियों से बोलता नजर आया कि हां, मेरा खूब वीडियो बना लो। जबकि अन्य दो आरोपी चेहरा छिपाते नजर आए। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ऐसे अपराधी को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। जिससे समाज में ऐसा कदम उठाने वालों में डर हो, ऐसी घटना में फांसी से कम कुछ नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 24 निशान थे। घटनास्थल से छात्रा का बैग मिला था। उसका मोबाइल गायब था। छात्रा का गांव जिले की सीमा से सटा है।
छात्रा का पिता बोला फैसले से संतुष्ट
छात्रा के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की निर्मम हत्या कोर्ट ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले से बेटी की आत्मा की शांति मिलेगी। उनका परिवार भी खुश हुआ है। बेटी बहुत ही पढ़ने लिखने में होशियार थी। उसमें कुछ करने की चाहत थी, इससे पहले ही सबकुछ बर्बाद हो गया। वह हर तारीख पर आते थे। उनका तारीखों पर आने का समय खत्म हुआ। जल्द से जल्द हत्यारे को फांसी पर लटकना देखना चाहते हैं। बेटी की हत्या 2022 में इसी माह फैसले की तारीख से नौ दिन बाद हुई थी।

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