हाईकोर्ट के डर से थानेदार ने फटाक से दर्ज की साइकिल चोरी की रिपोर्ट

कानपुर/उत्तर प्रदेश। यूपी की कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस कोर्ट के आदेश भी नहीं मानती है। कैंट इंस्पेक्टर ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज करने से इंकार कर दिया था। इसपर हाईकोर्ट ने कानपुर पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार को तलब कर लिया था। कानपुर सीपी के आदेश पर कैंट इंस्पेक्टर अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसका डर कानपुर के सभी थानेदारों में देखा जा रहा है। पुलिस साइकिल चोरी का भी मुकदमा लिखने लगी है, और पूरी सक्रियता भी दिखा रही है। इससे पहले वाहन चोरी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए पीड़ितों को थाने के चक्कर काटने पड़ते थे।
बाबूपुरवा टीपी नगर में रहने वाले सैफ खान प्राइवेट नौकरी करते हैं। सैफ खान ने बताया कि मैं अपने चाचा के बेटे आरिफ को देखने के लिए उर्सला अस्पताल गया था। मैंने अपनी रेंजर साइकिल में लॉक लगाकर खड़ी थी। चाचा के बेटे आरिफ को देखकर लौटा, तो मेरी साइकिल गायब थे। मेरी नीले रंग की रेंजर साइकिल चोरी हो गई थी। चाचा के साथ मिलकर उर्सला अस्पताल में साइकिल की तलाश शुरू की।
सैफ ने बताया कि इस दौरान मैंने बड़ा चौराहा के कूड़ाघर के पास एक शख्स को साइकिल ले जाते हुए देखा, तो मैंने उसे पकड़ लिया। जिसने साइकिल चोरी की थी, वो सीसामऊ निवासी हिमांशू ठाकुर था। मैंने चाचा के साथ कोतवाली में जाकर प्रार्थना पत्र दिया। कोतवाली पुलिस ने हिमांशू ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 379, 411 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले साइकिल चोरी की एफआईआर दर्ज कराने वालों को थाने से टकरा दिया जाता था।
कानपुर के दलपतपुर, प्रेमपुर निवासी रविकांत उत्तम पेशे से अधिवक्ता हैं। कचहरी से लौटते समय उनकी कार बीते 01 अगस्त 2023 की शाम लगभग 7ः30 बजे जीटी रोड पीएसी मोड़ के पास खराब हो गई थी। उन्होंने अपनी कार वहीं पर किनारे खड़ी कर दी थी। इसके बाद फजलगंज स्थित कार कंपनी के ऑफिस चले गए थे। जब वापस लौटे तो उनकी कार चोरी हो गई थी। इसके अगले दिन 2 अगस्त की रात 01 बजकर 6 मिनट पर टोल टैक्स कटने का मैसेज आया, तो पता चला कि गाड़ी पानीपत में है। इस दौरान रविकांत थाने भी गए थे। लेकिन पुलिस ने उनकी कार चोरी का मुकदमा नहीं लिखा था।
इंस्पेक्टर ने कोर्ट के आदेश को नहीं माना
रविकांत ने बीते 19 अगस्त को कानपुर कोर्ट में 156/3 के तहत मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायलय ने बीते 2 सितंबर 2023 को कैंट थाना प्रभारी को मुकदमा दर्ज कर जांच के आदेश दिए थे।
कैंट इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने मुकदमा लिखने से इंकार कर दिया था। उन्होंने कोर्ट के आदेश को भी नहीं माना। इससे नाराज वादी रविकांत ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने 7 दिसंबर 2023 को तलब कर लिया। इसके बाद कैंट इंस्पेक्टर अजय सिंह के खिलाफ कोतवाली में आईपीसी की धारा 166ए के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
कानपुर पुलिस कमिश्नर आर के स्वर्णकार को बीते गुरूवार को हाईकोर्ट ने तलब किया था। कोर्ट ने आर के स्वर्णकार को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button