कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे के 9 आरोपियों को किया दोषी करार, सुनाया बड़ा फैसला

नई दिल्ली। दिल्ली दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया गया है जिसमे नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन 9 आरोपियों को आरोपी करार दिया गया है उनमे से है मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शोएब, शाहरुख, मोहम्मद फैजल व मोहम्मद राशिद राशिद, आजाद, अशरफ, परवेज इसमें शामिल हैं।

बता दें कि न्यायालय द्वारा अपने फैसले में बताया गया कि हिंदू समुदाय की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ये हंगामा किया गया था। न्यायालय ने इस बात पर और भी जोर दिया कि पुलिस ने इन सभी आरोपियों पर जो भी आरोप लगाए हैं वो सभी पूरी तरह साबित हो चुके हैं और जहां आरोपी एक झुंड का हिस्सा बने थे।

ऐसे में सांप्रदायिक भावना से भरे उस झुंड का सिर्फ एक उद्देश्य ही था कि कैसे न करके हिंदू समुदाय की संपत्तियों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। वही इस दौरान पुलिस की ओर से लगातार पीछे हटने की अपील भी की गई थी लेकिन उन्मादियों के झुंड ने दंगा जारी ही रखा। कोर्ट ने यह फैसला दंगा पीड़ित रेखा शर्मा की याचिका पर सुनाया है।

हालाँकि, रेखा शर्मा द्वारा इस याचिका में आरोप लगाया था कि दंगे के दौरान 24-25 फरवरी को भीड़ ने उनके घर पर हमला बोल दिया था और उनके घर का सामान भी लूटा गया। साथ ही ऊपर वाली मंजिल पर बने कमरों में आग भी लगाई थी। जिससे उनका काफी नुक्सान हुआ और लंबी जद्दोजहद के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के दावों को सही मान कर आरोपियों को दोषी करार दिया है।

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