दिल्ली में 20 फर्जी वकील अब नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, जांच में 117 वकीलों की डिग्री संदेह के दायरे में
नई दिल्ली। दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) ने ऐसे 20 नामों की एक सूची जारी की है, जिनके वकालत के लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कैंसल कर दिए हैं। बीसीडी की जांच में इनके पास एलएलबी की डिग्री फर्जी पाई गई थी। सूत्रों के अनुसार दिल्ली के वकीलों के सबसे बड़े निकाय के मुताबिक, जांच में उसे ऐसे 117 वकीलों के नाम मिले, जिनकी डिग्री संदेह के दायरे में है। इनके खिलाफ बीसीडी की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अपनी जांच भी शुरू कर दी है।
वकीलों के बीच इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब बीसीडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से उसके एक नोटिफिकेशन को सभी जिला अदालतों के प्रमुख जजों के बीच सर्कुलेट कराने का अनुरोध किया। 27 अप्रैल के इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत उन वकीलों के नाम थे, जिनकी डिग्री जांच में फर्जी मिलने का दावा किया गया और उनके लाइसेंस बीसीआई द्वारा रद्द किए जाने की सूचना दी गई।
इसकी पुष्टि करते हुए बीसीडी अध्यक्ष मुरारी तिवारी ने एनबीटी से कहा कि काउंसिल की अपनी एक जांच प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के तहत यहां रजिस्टर्ड वकीलों में 117 ऐसे नाम मिले जिनकी डिग्री जांच के पैमाने पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि संदेह पाते हुए बीसीडी ने उन 117 वकीलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 में एक कंप्लेंट दी। पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बीसीडी अध्यक्ष ने बताया कि ये 20 वकील भी उन्हीं में से हैं, जिनके लाइसेंस बीसीआई ने रद्द कर दिए हैं और वे देश की किसी भी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे।