ट्विटर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की कड़ी चेतावनी
आंध्र प्रदेश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की नाराजगी का सामना करना पड़ा। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या तो देश के कानून का पालन करने या अपने बैग पैक कर यहां से निकल जाएं। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से अवमानना का केस है। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि वह ट्विटर के खिलाफ आपराधिक मामले की कार्रवाई शुरू कर सकता है।
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट किस बात से नाराज?
मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति की खंडपीठ इस बात से नाराज थी कि ट्विटर ने न्यायपालिका और उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों के खिलाफ पोस्ट की गई कई टिप्पणियों को नहीं हटाया, जो उन्होंने अपमानजनक और मानहानिकारक थीं। पीठ ने ट्विटर को चेतावनी दी कि जिस सामग्री को हटाने का निर्देश दिया गया था उसे हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करके वह अदालत की अवमानना कर रही है और कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।अक्टूबर 2020 में, एचसी ने सीबीआई को अदालत के खिलाफ सोशल मीडिया पर सत्तारूढ़ वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थकों और नेताओं द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों की जांच करने का निर्देश दिया था। बीआई ने ट्विटर को यूआरएल की एक सूची देते हुए उन्हें हटाने का अनुरोध किया। ट्विटर पर पोस्ट और टिप्पणियोंसे संबंधित पांच लोगों को एजेंसी ने गिरफ्तार किया।
सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि ट्विटर ने ठीक से पालन नहीं किया। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि आपत्तिजनक पोस्ट भारत में एक ट्विटर उपयोगकर्ता को दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी उन्हें देश के बाहर से लॉग इन करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता था। जबकि ट्विटर के वकील ने कहा था कि उसने अदालत और सीबीआई के निर्देशों का पालन किया था, और आपत्तिजनक समझी जाने वाली सभी सामग्री को हटा दिया था। हालांकि, न्यायाधीशों ने बताया कि YouTube ने आपत्तिजनक पोस्ट के संबंध में सीबीआई द्वारा दिए गए सभी यूआरएल को हटा दिया, और वे अब अन्य देशों में दिखाई नहीं दे रहे थे। पीठ ने ट्विटर को चेतावनी दी कि अगर यूआरएल भारत के बाहर दिखाई देता रहा तो वह कार्रवाई करेगा। अदालत ने सीबीआई को जांच की प्रगति पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और मामले को 7 फरवरी के लिए पोस्ट किया गया।