दिल्ली में अब बीमा कराने के बाद ही सड़कों पर दौड़ेगी घोड़ा-बग्घी

नई दिल्ली। अब से थर्ड पार्टी बीमा कराने के बाद ही सड़कों पर घोड़ा-बग्घी दौड़ पाएगी। बुधवार को दक्षिणी दिल्ल नगर निगम (एसडीएमसी) की स्थायी समिति द्वारा यह फैसला लिया गया। दक्षिणी निगम ने अपने साथ-साथ घोड़ा-गाड़ी मालिकों की सहूलियत के लिहाज से यह फैसला लिया है। दक्षिणी निगम ने उत्तरी निगम क्षेत्र में घोड़ी-बग्घी से घटित एक दुर्घटना को संज्ञान में लेते हुए यह फैसला लिया। सड़क पर घोड़ा-बग्घी दौड़ के दौरान कुचलने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और यह मामला तीस हजारी कोर्ट में पहुंच गया। इस मामले में कोर्ट द्वारा घोड़ा-बग्घी का लाइसेंस देने के नाते उत्तरी निगम से मृतक को मुआवजा देने का आदेश दिया गया।दक्षिणी निगम ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने क्षेत्र की घोड़ा-बग्घियों का थर्ड पार्टी बीमा कराने का निर्णय लिया है, ताकि कभी घोड़ा-बग्घी से कोई दुर्घटना हो, तो बीमा कंपनी इस दुर्घटना से संबंधित मुआवजे का भुगतान कर सके।घोड़ा-बग्घी मालिकों को निगम से गाड़ी चलाने का नया लाइसेंस लेने और पुराने का नवीनीकरण कराते समय उस थर्ड पार्टी बीमा के कागजात अनिवार्य रूप से जमा कराने होंगे।

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