रियासी जिला पुलिस का बड़ा एक्शन, किरायेदार सत्यापन नियमों के उल्लंघन पर कटड़ा में 3 मामले दर्ज

रियासी/जम्मू। जिला पुलिस रियासी ने किरायेदार सत्यापन नियमों एवं प्रशासनिक आदेशों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक कार्रवाई की है। इस दौरान अलग-अलग स्थानों पर नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं।
पुलिस पोस्ट बाणगंगा की टीम ने डाबा मोड़ क्षेत्र में चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान पाया कि जड़सारकोट, उधमपुर निवासी चैन सिंह पुत्र दीप्ति सिंह के शेड में किरायेदार बिना अनिवार्य सत्यापन के रह रहे थे। इस पर पुलिस ने एफआईआर संख्या 30/2026 धारा 223(ए) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया है।
इसी प्रकार श्री माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर बिना वैध पंजीकरण कार्ड के घोड़ा संचालन करते पाए गए जंडियाल, जम्मू निवासी शबीर खान पुत्र नसीब अली के खिलाफ एफआईआर संख्या 28/2026 धारा 223(ए) बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई। वहीं ककड़ियाल क्षेत्र में कुंनन- कण्याला पैथल, कटड़ा निवासी नजीर अहमद पुत्र दीन मोहम्मद द्वारा किरायेदार साजद अहमद डार एवं उसकी पत्नी डेज़ी जान को बिना सत्यापन के रखने का मामला सामने आया।
इस संबंध में एफआईआर संख्या 29/2026 धारा 223 बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा चंबा चांडवा, कटड़ा निवासी ओंकार सिंह पुत्र कृष्ण सिंह को धारा 355 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय द्वारा दंडित किया गया।
यह समस्त कार्रवाई प्रभारी पुलिस पोस्ट बाणगंगा पीएसआई राहुल जम्वाल, प्रभारी पुलिस पोस्ट ककड़ियाल पीएसआई अखिलेश खजूरिया एवं थाना प्रभारी कटड़ा इंस्पेक्टर रंजीत सिंह राव द्वारा की गई, जो एसडीपीओ कटड़ा डॉ. भीष्म दुबे, तथा एसपी कटड़ा विपिन चंद्रन, की कड़ी निगरानी में संपन्न हुई।
इस अवसर पर एसएसपी रियासी परमवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि सभी मकान मालिकों एवं सेवा प्रदाताओं को किरायेदार सत्यापन नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर कानून के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।




