गिरफ्तार होंगे सीओ और थानाध्यक्ष, देर होने पर डीएम-एसपी की कस्टडी संभव

औरंगाबाद,(बिहार)। पटना हाईकोर्ट ने औरंगाबाद के डीएम और एसपी को सख्त निर्देश दिया है। अतिक्रमण नहीं हटाने के मामले में गड़बड़ी करने वाले ओबरा के सीओ और खुदवा के थानाध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है। साथ ही प्राथमिकी दर्ज कर 48 घंटों में गिरफ्तार करन का भी आदेश हैं। जस्टिस मोहित शाह ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए डीएम और एसपी को सख्त चेतावनी दी कि अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ, तो औरंगाबाद के डीएम और एसपी को कस्टडी में लिया जा सकता है।
औरंगाबाद में जमीन अतिक्रमण से जुड़े मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सख्त रूख अख्तियार कर लिया है। दरअसल, खुदवा थानाध्यक्ष पर एक महिला को सहयोग देकर पीड़ित और उसके पूरे परिवार पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का आरोप है। वहीं, इस कांड में ओबरा सीओ की भी भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। इस मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 48 घंटे के अंदर आरोपी थानाध्यक्ष और सीओ को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। गिरफ्तारी में देर होने पर डीएम-एसपी को कस्टडी में लेने का निर्देश है। सोमवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस ने ये निर्देश कोर्ट में मौजूद डीएम-एसपी को दिया है। अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर को इन अधिकारियों के कोर्ट में उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया गया है।

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