पति के पत्नी से यौन संबंध नहीं बना पाने पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया विवाह
मुंबई/एजेंसी। बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने एक युवा दंपति की शादी को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि पति की ‘रिलेटिव इंपोटेंसी’ के कारण विवाह बरकरार नहीं रह सकता और दंपति की हताशा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ‘रिलेटिव इंपोटेंसी’ का…
अधिक पढ़ें...
अधिक पढ़ें...