कानपुर के चर्चित बलवंत हत्याकांड में कोतवाल और चौकी इंचार्ज को पांच-पांच साल की सजा

एसपी समेत 4 अफसर सैलरी से देंगे 10 लाख रुपये

कानपुर देहात/उत्तर प्रदेश। बलवंत हत्याकांड में शिवली के पूर्व कोतवाल और चौकी इंचार्ज को कोर्ट ने पांच-पांच वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में एसओजी टीम को दोषमुक्त कर दिया है। फिलहाल दोनों अभियुक्त जेल में हैं।शिवली के सरैंया लालपुर गांव के व्यापारी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को रनियां थाने में पिटाई से मौत हो गई थी। पुलिस ने बलवंत को लूट की घटना के संबंध में पूछताछ के लिए उठाया था। घटना के बाद बलवंत के चाचा अंगद सिंह ने शिवली के तत्कालीन कोतवाल राजेश सिंह, मैथा चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडेय, एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम और उनकी टीम पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचना के बाद पुलिस ने 304 (भाग-2) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई अपर जिला जज पंचम पूनम सिंह की कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी संतोष कटियार ने बताया कि कोर्ट ने कोतवाल राजेश सिंह और चौकी इंचार्ज ज्ञान प्रकाश पांडेय को घटना का दोषी मानते हुए पांच-पांच वर्ष कैद और दोनों को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं एसओजी टीम को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया है।
कोर्ट ने दस लाख रुपए बतौर प्रतिकर धनराशि मृतक व्यापारी बलवंत की पत्नी को दिए जाने का आदेश दिया है। ये धनराशि राजकीय कोष से अधिकतम दो माह के अंदर डीएम को देना है। कोर्ट ने कहा है कि राजकीय कोष की भरपाई के लिए दस लाख रुपए तत्कालीन एसपी सुनीति, तत्कालीन सीओ रसूलाबाद आशापाल सिंह, सीओ अकबरपुर प्रभात कुमार सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष रनिया शिवप्रकाश सिंह के वेतन किश्तों में कटौती करके वसूली जाए।
घटना के दौरान सुनीति जिले की एसपी थीं उन्हें इसी घटना के बाद जिले से हटाकर पीएसी में भेज दिया गया था। सीओ आशापाल अब रिटायर हो चुके हैं। सीओ प्रभात कुमार गैर जनपद में तैनात हैं। सब इंस्पेक्टर शिव प्रकाश जिले के पुलिस दफ्तर में तैनात हैं।

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