पान मसाला खाने वालों के लिए बड़ी खबर… सरकार ने तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने का दिया आदेश

नई दिल्ली/एजेंसी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी से जमा हुआ टैक्स रेवेन्यू डिवाइडिबल पूल का हिस्सा होगा और इसका 41 परसेंट राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा। लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज (अमेंडमेंट) बिल पर बहस का जवाब देते हुए, सीतारमण ने कहा कि यह कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है, और जीएसटी सिस्टम के तहत अभी जो टैक्स का बोझ है, वही जारी रहेगा। बिल में तंबाकू और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की बात है।
सभी तरह के पान मसाला पैकेट (चाहे उनका आकार और वजन कुछ भी हो) के ऊपर खुदरा बिक्री मूल्य और दूसरी जरूरी सूचनाएं प्रदर्शित करनी होंगी। अगले साल एक फरवरी से ऐसा करना अनिवार्य होगा।
बता दें कि इससे पहले 10 ग्राम या उससे छोटे पान मसाला पैकेट को कुछ घोषणाएं नहीं करने से छूट मिली हुई थी। हालांकि, अब इन छोटे पैक वाले पान मसाला पैकेट के ऊपर भी खुदरा मूल्य प्रदर्शित करना होगा और 2011 के नियमों के तहत सभी जरूरी घोषणाएं प्रदर्शित करनी होंगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को उम्मीद है कि इस कदम से छोटे पैके पर गुमराह करने वाली या धोखा देने वाली कीमतों को रोका जा सकेगा और ग्राहक को बेहतर जानकारी के साथ खरीदने का फैसला लेने में मदद मिलेगी।

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