मुंबई में दरिंदे ने 10 साल की बच्ची से किया रेप, प्राइवेट में डाला पेचकस, गर्लफ्रेंड ने बनाया वीडियो

प्राइवेट पार्ट में स्क्रू ड्राइवर डालकर दिया दर्द

मुंबई/एजेंसी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक 10 साल की बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 24 साल के एक युवक और उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दरिंदे ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट में स्क्रू ड्राइवर डाला। इस दौरान उन्होंने इस घटना का वीडियो भी बनाया। यह घटना मुंबई में हुई है। इससे बच्चों की सुरक्षा को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं।
दरअसल बच्ची की मां एक केटरिंग कंपनी में काम करती है। वह 36 साल की हैं। वे सभी एक चॉल में रहते हैं। दोनों आरोपी वेटर हैं और बच्ची की मां के अंडर में काम करते हैं। वे मां-बेटी के साथ ही रहते थे। पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, 15 मई से 14 जून के बीच जब बच्ची की मां काम पर गई हुई थी। तब आरोपियों ने बच्ची के साथ कई बार गलत काम किया।
पुलिस ने बताया कि 24 साल के युवक ने कई बार बच्ची के साथ अत्याचार किया। उसने उसके प्राइवेट पार्ट में स्क्रू ड्राइवर डालकर उसे दर्द दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने इस अत्याचार का वीडियो बनाया। आरोपी ने बच्ची को मारा भी था। उसने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने अपनी मां को इस बारे में बताया तो वह वीडियो वायरल कर देगा।
गुरुवार 19 जून को बच्ची ने अपनी मां को इस बारे में बताया। इसके बाद उसकी मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मेघवाडी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर संभाजी जाधव ने कहा कि हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) (बलात्कार), 64(2)(i) (सहमति देने में असमर्थ महिला पर बलात्कार), 77 (चोरी से वीडियो बनाना), 115 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (अपशब्दों का प्रयोग कर अपमान करना), 351(3) (मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर आपराधिक धमकी देना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पोक्सो एक्ट की धारा 4, 6, 8 और 12 और IT एक्ट की धारा 66E और 67B के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है।

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