दिल्ली में होमगार्ड के जवान पर स्ट्रीट डॉग को डंडे से पीटने का आरोप, मुकदमा दर्ज

नई दिल्ली। खजूरी खास थाने में तैनात होमगार्ड के जवान ने अपनी गली में घूमने स्ट्रीट डॉग की पिटाई कर दी। एक डॉगी बुरी तरह से जख्मी हो गया, जो अब चलने की हालत में नहीं है। डंडे से हमला करने का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो गया। एक संस्था ने इसकी शिकायत दयालपुर थाने में की। पुलिस अफसरों ने बताया कि जांच के बाद होमगार्ड के जवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी लाखन को बाउंड डाउन (पाबंद) कर दिया गया है।
पराग महेश्वरी (44) खजूरी खास की संस्था डिवाइन सोल मिशन के मेंबर हैं, जो स्ट्रीट डॉग और गाय को खाना खिलाने वाले लोगों की मदद करती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक वायरल विडियो उनके पास पहुंचा। इसमें एक होमगार्ड का जवान मैन करावल नगर रोड में चंदू नगर की गली नंबर-2 में डंडे से स्ट्रीट डॉग को बुरी तरह पीटते हुए दिखाई दे रहा था। छानबीन करने पर पता चला कि ये वाकया 18 मार्च 2024 की सुबह 5:30 बजे का है। इससे डॉगी की रीड की हड्डी में चोट लग गई।
संस्था अब इस डॉगी का इलाज करवा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि रीढ़ की हड्डी में काफी गहरी चोट लगी है, जिससे अब डॉगी का चल पाना काफी मुश्किल है। सीसीटीवी फुटेज में वर्दी में ही होम गार्ड का जवान डॉगी को बुरी तरह पीटते दिख रहा है। डॉगी बचने के लिए कार के नीचे घुस गया, जिसे वहां पर भी कई बार डंडे से वार किए गए। डॉगी दर्द की वजह से कराहते हुए सुनाई दे रहा है। लेकिन वो लगातार हमला करते हुए दिख रहा है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपी गई, जिसने केस दर्ज कर लिया।
पुलिस ने मुकदमे में आईपीसी की धारा 428 लगाई है, जिसके तहत किसी जानवर को अपंग बनाने के लिए अधिकतम दो साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इस मामले में प्रीवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट 1960 की धारा 11 भी लगाई गई है। इसके तहत लाठी से किसी जानवर को पीटने के लिए मामूली जुर्माने का प्रावधान है। ये केस जमानती है, इसलिए आरोपी को थाने से ही बाउंड कर छोड़ दिया जाता है।

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