गाजियाबाद में एक सितंबर से 28 अक्टूबर तक लगी धारा-144

गाजियाबाद ब्यूरो। परीक्षाओं और विभिन्न त्योहारों के मद्देनजर गाजियाबाद जिले में एक सितंबर से 28 अक्टूबर तक धारा-144 लागू रहेगी। इस संबंध में बुधवार को जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने आदेश जारी किए हैं। इस दौरान जिले में बिना उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी प्रकार के धार्मिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर रोक रहेगी।किसी भी राजनेता के पुतले जलाने और एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर पर भी पाबंदी लगाई गई है।

चार सितंबर को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एनडीए और सीडीएस की परीक्षा आयोजित की गई है। नौ सितंबर को अनंत चतुर्दशी, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा, दो अक्टूबर को गांधी जयंती, चार अक्टूबर को महानवमी, पांच अक्टूबर को विजयदशमी, नौ अक्टूबर को ईद ए मिलाद, 23 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी, 24 अक्टूबर को दीपावली , 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा और 27 अक्टूबर को भैयादूज का पर्व है। इस दौरान कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने और शांति व्यवस्था को कायम करने के उद्देश्य से जिले में धारा-144 लागू की गई है।

ये रहेंगी पाबंदियां

  • एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक।
  • कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा आपदा प्रबंधन अनिधियम-2005 के अधीन भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा।
  • कोई भी व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा।
  • मौखिक और लिखित रूप से किसी भी प्रकार के नारेबाजी और भ्रामक प्रचार पर रोक रहेगी।
  • घरों और सार्वजनिक स्थानों पर ईट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें एकत्र करने पर रोक।
  • राजनैतिक सभा, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन बिना उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं होगा।
  • रात दस बजे से सुबह छह बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं होगा।

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